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बेनजीर हत्याकांडः बरकरार रहेगी दोषी अफसरों की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रद की याचिका

अपनी पार्टी की जनसभा में भाग लेने के बाद जब वह लौट रही थीं तभी उन पर हमला हुआ था।

By Vikas JangraEdited By: Published: Fri, 05 Oct 2018 09:31 PM (IST)Updated: Fri, 05 Oct 2018 09:31 PM (IST)
बेनजीर हत्याकांडः बरकरार रहेगी दोषी अफसरों की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रद की याचिका
बेनजीर हत्याकांडः बरकरार रहेगी दोषी अफसरों की जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने रद की याचिका

इस्लामाबाद [प्रेट्र]। पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी दो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की जमानत को बरकरार रखा है। भुट्टो दो बार पाकिस्तान की प्रधानमंत्री रही थीं, 27 अक्टूबर, 2007 को रावलपिंडी में गोली और बम मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। अपनी पार्टी की जनसभा में भाग लेने के बाद जब वह लौट रही थीं तभी उन पर हमला हुआ था।

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जस्टिस आसिफ सईद खोसा की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर उसे अस्वीकार कर दिया। याचिका में पूर्व सिटी पुलिस ऑफीसर सऊद अजीज और पूर्व पुलिस सुपरिंटेंडेंट खुर्रम शहजाद को जमानत देने के हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी।

पीठ ने कहा, ऐसा कोई कारण नहीं बनता कि लाहौर हाई कोर्ट की रावलपिंडी पीठ के आदेश को बदला जाए। हाई कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को जमानत दे रखी है। रावलपिंडी की आतंकवाद निरोधी अदालत ने 31 अगस्त, 2017 को 17 साल के कारावास की सजा सुनाई थी। भुट्टो की सुरक्षा में तैनात दोनों पुलिस अधिकारियों को लापरवाही का दोषी पाया गया था। इस आदेश के कुछ ही दिन बाद दोनों अधिकारियों को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई थी।


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