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इटली में अब यदि घर से निकले तो देना होगा ढाई लाख रुपये का जुर्माना, जुलाई तक है लॉकडाउन

इटली में लगातार बढ़ रही मौतों की सूचना मिलने के बाद अब प्रधानमंत्री जिजेज्पी कौंटे ने इसे गंभीरता से लिया है और जुर्माने की रकम बढ़ाकर ढाई गुना तक कर दिया है।

By Vinay TiwariEdited By: Published: Wed, 25 Mar 2020 06:01 PM (IST)Updated: Wed, 25 Mar 2020 11:13 PM (IST)
इटली में अब यदि घर से निकले तो देना होगा ढाई लाख रुपये का जुर्माना, जुलाई तक है लॉकडाउन
इटली में अब यदि घर से निकले तो देना होगा ढाई लाख रुपये का जुर्माना, जुलाई तक है लॉकडाउन

रोम। इटली में कोरोना वायरस के संक्रमण से रोजाना हो रही सैकड़ों लोगों की मौत से सरकार के होश उड़ गए हैं। इसमें दिनोंदिन बढ़ोतरी होती जा रही है, चीन के बाद इटली ही वो शहर है जहां रोजाना सबसे अधिक मौतें हो रही हैं। मंगलवार को इटली में एक दिन में सबसे अधिक 723 मौतें हुई। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार इसकी सूचना मिलने के बाद प्रधानमंत्री जिजेज्पी कौंटे ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। इसी बीच ये भी खबर आ रही थी कि काफी संख्या में लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, वो बिना कारण ही अपने घर से निकल रहे हैं। इस वजह से कोरोना से संक्रमित होने वाले मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी भी हो रही है। 

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गंभीरता से लिया संदेश

मंगलवार देर रात को देश के नाम दिए गए संदेश में इटली के प्रधानमंत्री जिजेज्पी कौंटे ने घोषणा की है कि बुधवार के बाद से जो भी बिना उचित कारण के अपने घर से निकलेगा, उस पर 3000 यूरो यानि लगभग 2 लाख 49 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अभी तक ये जुर्माना 206 यूरो यानि 17,098 रुपए था। इससे पहले उन्होंने इस बात का खंडन किया था कि उन्होंने पुलिस को गैर-जरूरी काम से निकली कारों और दूसरे वाहनों को जब्त करने के आदेश दिए थे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि खाद्य और पेट्रोल आपूर्ति चेन को हर हालत में बरकरार रखा जाएगा।

31 जुलाई तक लगा है आपातकाल

कौंटे ने इटली वासियों को आश्वासन दिया है कि इटली में लगाए गए वर्तमान आपातकाल कि मियाद जोकि 31 जुलाई को खत्म हो रही है, उससे पहले ही वहां के लोग सामान्य जिंदगी जीने लगेंगे। सरकार कोरोना वायरस की चेन की तोड़ने का प्रयास कर रही है, दूसरे देशों से इसके लिए मदद मांगी जा रही है। ये प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द इस पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीनों तक आपातकाल जारी रहने का ये मतलब नहीं है कि तब तक लोगों पर पाबंदियाँ भी जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि जैसे ही हालात बेहतर होते हैं, पाबंदियों पर ढील शुरू हो जाएगी। 

हर तरह का निर्माण कार्य बंद 

उनकी ओर से सभी तरह के निर्माण कार्यों पर भी तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि आवश्यक सेवाओं में काम करने वाले लोगों, खासकर सुपर मार्केट के कैशियरों का हर घंटे पर तापमान लिया जाएगा। सार्वजनिक स्थान पर अगर पुलिस किसी को रोकती है तो उसे उसका तापमान लेने का अधिकार होगा। लॉम्बार्डी की तरह के ही कड़े कदम इटली के तीसरे सबसे बड़े प्रभावित इलाके पीडमौंट में भी उठाए गए हैं।  

पालतू जानवरों को घुमाने की इजाजत नहीं

उन्होंने कहा कि इन दिनों इटली से आने वाले हर आंकड़ें पर दुनियाभर की नजर है क्योंकि यहां दो सप्ताह पहले बहुत कड़ाई से पाबंदियां लागू की गई थीं। मगर तब तक कोरोना ने काफी संख्या में लोगों को संक्रमित कर दिया है। इटली के सबसे अधिक कोरोना प्रभावित इलाके लॉम्बार्डी के नागरिकों के अपने घर से बाहर वर्जिश करने के अधिकार छीन लिए गए हैं, वे अपने कुत्तों को भी घर से 200 मीटर से अधिक दूरी तक घुमाने नहीं ले जा सकते।

लॉम्बार्डी में ही इटली के कुल कोरोना केसों में से 50 फीसदी से भी अधिक मामले सामने आए हैं। यहाँ सबसे पहले लोगों के घर से बाहर निकलने पर पाबंदी लगाई गई थी लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही थीं कि इस इलाके के करीब 40 फीसदी लोग घर से 300 मीटर तक जाने की सीमा का उल्लंघन कर रहे हैं। नए घोषित नियमों में कहा गया है कि 15 अप्रैल तक कोई भी शख्स न तो घर के बाहर वॉक कर सकेगा और न ही दौड़ सकेगा। उसे बाइक पर भी बाहर जाने की मनाही होगी। यदि किसी के घर में लॉन है तो वो वहां पर कसरत कर सकता है मगर बाहर नहीं जा सकता है।

25 गुना बढ़ाया गया जुर्माना

घर से बाहर अगर कोई किसी भीड़ का हिस्सा बनता है तो उस पर 5000 यूरो तक का जुर्माना लगाया जा सकता है जो कि इटली के दूसरों हिस्सों में लगाए जा रहे जुर्माने से 25 गुना अधिक है। अगर किसी के पास दो घर हैं तो उसे सिर्फ अपने मुख्य घर में रहने की इजाजत होगी और वो दूसरे घर की तरफ जा भी नहीं पाएगा।

सभी पर्यटक स्थल बंद

इटली में सभी पर्यटक स्थल जिसमें सभी होटल और फॉर्म हाउस शामिल हैं, उन्हें अब पूरी तरह से बंद कर दिया गया है लेकिन ये प्रतिबंध विश्वविद्यालय डॉरमेटरीज और धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रतिबंधित रिहायशी स्थलों पर नहीं लागू होंगे।

एक शख्स को दुकान के अंदर जाने की इजाजत

इसके अलावा एक परिवार के एक शख्स को ही किसी दुकान के अंदर जाने की अनुमति होगी। खाद्य सामग्री और पेय पदार्थ बेचने वाली वेंडिंग मशीन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया है। 


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