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19 माह की सजा पा चुके मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम अदालत से हुए बरी

मालदीव की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को मिली 19 माह कैद की सजा निरस्त कर दी।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 12:06 AM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 12:06 AM (IST)
19 माह की सजा पा चुके मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम अदालत से हुए बरी
19 माह की सजा पा चुके मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल गयूम अदालत से हुए बरी

 माले, आइएएनएस/प्रेट्र। मालदीव की एक अदालत ने देश के पूर्व राष्ट्रपति मौमून अब्दुल गयूम को मिली 19 माह कैद की सजा निरस्त कर दी। राष्ट्रपति चुनाव में सौतेले भाई और निवर्तमान राष्ट्रपति यामीन की करारी पराजय के बाद उन्हें यह राहत मिली है। 80 वर्षीय गयूम 30 वर्षो तक देश पर राज कर चुके हैं। 2008 में देश में हुए पहले बहुदलीय चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और वह सत्ता से अलग हुए थे।

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सितंबर के अंत में पूर्व राष्ट्रपति को जमानत पर छोड़ा गया था। इसके एक सप्ताह बाद ही यामीन को राष्ट्रीय चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा था। चुनाव में विपक्ष के नेता इब्राहिम मोहमद सोलिह विजयी घोषित किए गए।

गुरुवार को माले की एक अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति को दोष मुक्त करार दिया। उन्हें न्याय की राह में रोड़ा अटकाने का दोषी ठहराया गया था। यह आरोप तब लगता है जब कोई पुलिस को अपना मोबाइल फोन पुलिस को देने से मना कर देता है।

गयूम को आपातकाल के दौरान फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। और जुलाई में उन्हें दोषी करार दिया गया था। यामीन के शासन के दौरान गयूम सहित कई विरोधियों को या तो जेल में डाल दिया गया या उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजनीतिक कैदियों को रिहा करने और विपक्ष के 12 सांसदों की सदस्यता दोबारा बहाल करने का आदेश देने के बाद मालदीव में आपातकाल लागू किया गया था।


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