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डोमिनिका में भगोड़े चोकसी के गैरकानूनी प्रवेश मामले की सुनवाई 25 तक टली

मेहुल चोकसी के डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश के मामले की रोसेऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित हो गई है। चोकसी की कानूनी टीम ने अदालत से और समय दिए जाने की मांग की थी।

By Nitin AroraEdited By: Published: Mon, 14 Jun 2021 11:36 PM (IST)Updated: Mon, 14 Jun 2021 11:36 PM (IST)
डोमिनिका में भगोड़े चोकसी के गैरकानूनी प्रवेश मामले की सुनवाई 25 तक टली
डोमिनिका में भगोड़े चोकसी के गैरकानूनी प्रवेश मामले की सुनवाई 25 तक टली

रोसेऊ (डोमिनिका), एएनआइ। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चोकसी के डोमिनिका में गैरकानूनी रूप से प्रवेश के मामले की रोसेऊ मजिस्ट्रेट कोर्ट में सुनवाई 25 जून तक के लिए स्थगित हो गई है। चोकसी की कानूनी टीम ने अदालत से और समय दिए जाने की मांग की थी।

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इससे पहले भारतीय अधिकारियों ने अदालत में हलफनामा दाखिल कर कहा कि चोकसी भारतीय नागरिक है और नागरिकता छोड़ने संबंधी उसकी याचिका खारिज कर दी गई थी। नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत नागरिकता छोड़ने संबंधी चोकसी का दावा गलत है। हलफनामे में कहा गया है कि भारत पहले ही एंटीगुआ एवं बरबुडा सरकार द्वारा चोकसी को प्रदान की गई नागरिकता को इस आधार पर रद करने का मुद्दा उठा चुका है कि उसने उसे धोखाधड़ी करके हासिल किया है। यह हलफनामा डोमिनिका में भारतीय उच्चायोग के काउंसलर आफिस द्वारा दाखिल किया गया है। इसमें कहा गया है कि भारत में किए गए अपराधों की जांच के सिलसिले में भारतीय एजेंसियों को चोकसी की तलाश है। इसके अलावा एक हलफनामा पीएनबी घोटाला मामले की जांच कर रही सीबीआइ ने भी दाखिल किया है।

बता दें कि चोकसी के खिलाफ इंटरपोल रेड नोटिस जारी किया गया है। वह 23 मई को रहस्यमय परिस्थिति में एंटीगुआ और बारबुडा से गायब हो गया था। भारत से भागने के बाद यहां वह बतौर नागरिक 2018 से रह रहा था। उसे अपनी कथित प्रेमिका के साथ पड़ोसी द्वीपीय देश डोमिनिका में अवैध रूप से घुसने के आरोप में हिरासत में लिया गया। चोकसी के वकीलों ने आरोप लगाया कि एंटीगुआई और भारतीय जैसे दिखने वाले पुलिसकर्मियों ने एंटीगुआ में जोली हार्बर से उसका अपहरण किया और नौका से डोमिनिका ले गये। सीबीआई और विदेश मंत्रालय डोमिनिका हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर के बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में पक्षकार बनाए जाने की अपील कर चुके हैं।


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