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मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद आतंकवाद के आरोपों से बरी

मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के मामले में सुनाई गई सजा को सोमवार को पलट दिया।

By Arun Kumar SinghEdited By: Published: Mon, 26 Nov 2018 11:41 PM (IST)Updated: Mon, 26 Nov 2018 11:41 PM (IST)
मालदीव के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद आतंकवाद के आरोपों से बरी

 कोलंबो, एएफपी। मालदीव के सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को आतंकवाद के मामले में सुनाई गई सजा को सोमवार को पलट दिया। नशीद को 13 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद वह इलाज के बहाने से ब्रिटेन भाग गए थे।

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सर्वोच्च अदालत ने कहा कि नशीद के खिलाफ गलत तरीके से आरोप लगाए गए। उन्हें 2015 में सजा भी नहीं सुनाई जानी चाहिए थी। संयुक्त राष्ट्र ने भी नशीद की सजा को राजनीति से प्रेरित बताया था।

भारत समर्थक माने जाने वाले नशीद मालदीव के लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित होने वाले पहले राष्ट्रपति थे। 2008 में हुए चुनाव में उन्होंने तीस साल से सत्ता में जमे राष्ट्रपति को हराया था। लेकिन 2012 में उनका तख्ता पलट हो गया और 2015 में उन्हें आतंकवाद के आरोप में 13 साल की सजा सुनाई थी।

इस साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने एतिहासिक फैसला सुनाते हुए नशीद समेत सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई के आदेश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक बंदियों के खिलाफ मुकदमों में निष्पक्ष सुनवाई नहीं हुई है और दोबारा सुनवाई होगी। अब दोबारा सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार नशीद की सजा को पलट दिया।

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