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श्रीलंका में 20वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए आज से संसद में बहस शुरू, गुरुवार को होगी वोटिंग

श्रीलंका में वर्ष 2015 में लागू किए गए 19वें संशोधन में बदलाव करने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। संविधान के प्रस्तावित 20वें संशोधन में पांच संशोधनों पर संसद में आज से बहस शुरू हो गई है। इस संशोधन में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा।

By Pooja SinghEdited By: Published: Wed, 21 Oct 2020 12:18 PM (IST)Updated: Wed, 21 Oct 2020 12:18 PM (IST)
श्रीलंका में 20वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए आज से संसद में बहस शुरू, गुरुवार को होगी वोटिंग
श्रीलंका में 20वें संविधान संशोधन विधेयक के लिए आज से संसद में बहस शुरू।

कोलंबो, पीटीआइ। श्रीलंका में वर्ष 2015 में लागू किए गए 19वें संशोधन में बदलाव करने को लेकर सरकार आगे बढ़ रही है। संविधान के प्रस्तावित 20 वें संशोधन में पांच संशोधनों पर संसद में आज से बहस शुरू हो गई है। इस संशोधन में राष्ट्रपति की शक्तियों को बढ़ाया जाएगा। सरकार ने 2 सितंबर को इस संशोधन बिल का प्रास्ताव सामने रखा था। यह बिल पहले से लागू 19वें बिल की जगह लेगा। बता दें कि इस बिल में राष्ट्रपति की शक्तियों को सीमित रखा गया है,लेकिन इस संशोधन के बाद राष्ट्रपति की शाक्तियां बढ़ जाएगी। 

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बिल में किए जाएंगे पांच संशोधन

श्रीलंका के उर्जा मंत्री उदय गाम्मनपिला (Udaya Gammanpila) ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इस संशोधन बिल में पाच संशोधन किए जाएगे, जो बहस कमेटी (committee stage of the debate) के पास जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए इसमें चार क्लोजर थे, जिनके लिए सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया था। यह संशोधन बिल जनमत संग्रह के अधीन होना चाहिए। संशोधन की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को विधानसभा अध्यक्ष महिंदा यापा अबेवेदीना (Mahinda Yapa Abeywardena)ने मंगलवार को दो दिवसीय बहस का सुझाव दिया।

अदालत ने फैसला दिया कि 4 खंडों को छोड़कर 20A पूरी तरह असंवैधानिक नहीं था जिसके लिए जनमत संग्रह की जरूरत थी। इसमें कहा गया है कि धारा 3, 5,14 और 22 अस्थिर है, जिसमें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 4 को लिए जनमत संग्रह की आवश्यकता है। हालांकि इससे पहले सरकार की ओर से अटार्नी जनरल ने प्रतिज्ञा की थी कि समिति के स्तर पर संशोधन किए जाएंगे ताकि किसी जनमत संग्रह की आवश्यकता न पड़े।

गुरुवार को होगी वोटिंग

संसद के नेता और विदेश मंत्री दिनेश गनवार्डन (Dinesh Gunawardena)ने बताया कि इस बिल में हम लोग ती और संशोधन करेंगे। यानी कुल मिलाकर कोर्ट के 5 संशोधन इसमें होंगे। उन्होंने बताया कि दोनों दिन संसद में बहस 10 बजे से शुरू होगी और शाम 7 बजे तक चलेगी। इसके बाद गुरुवार को शाम 7.30 बजे वोटिंग शुरू होगी।


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