जर्मनी में 85 रोगियों की हत्या में दोषी नर्स की आजीवन कारावास के खिलाफ अपील खारिज
जर्मनी की एक शीर्ष अदालत ने 85 रोगियों की हत्या में दोषी करार दिए गए एक पूर्व नर्स की अपील खारिज कर दी।
बर्लिन, एपी। जर्मनी की एक शीर्ष अदालत ने 85 रोगियों की हत्या में दोषी करार दिए गए एक पूर्व नर्स की अपील खारिज कर दी। उसने अपनी सजा के खिलाफ अपील की थी। उसे गत वर्ष आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।
ट्रायल अदालत ने नील्स को उम्रकैद दी थी, फेडरल कोर्ट ने खारिज की दोषी नर्स की अपील
ओल्डेनबर्ग शहर की एक ट्रायल अदालत ने जून, 2019 में नील्स होएगेल को दोषी करार देते हुए उम्रकैद दी थी। नील्स ने अपनी सजा को लेकर फेडरल कोर्ट ऑफ जस्टिस में अपील की थी। इस अदालत ने शुक्रवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि फैसले में कोई चूक नहीं हुई है।
इजेंक्शन के जरिये मरीजों को ज्यादा खुराक देने के चलते 85 रोगियों की जान चली गई थी
नील्स ने वर्ष 1999 से 2005 के दौरान दो अस्पतालों में नर्स के रूप में काम किया था। वह इजेंक्शन के जरिये हृदय के उपचार में काम आने वाली दवाओं की ज्यादा खुराक देकर मरीजों को कार्डिक अरेस्ट की हालत में पहुंचा देता था। इसके बाद फिर वह इन्हें ठीक करने का प्रयोग करता था। इसमें कई बार वह सफल भी हो गया था, लेकिन 85 मामलों में जान चली गई थी।
नील्स आधुनिक जर्मनी का सबसे बड़ा सीरियल किलर
नर्स नील्स होएगेल की इस हरकत के लिए उसे आधुनिक जर्मनी का सबसे बड़ा सीरियल किलर कहा जाता है।