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इजरायल: नस्‍लवाद पर शिकंजा कसते हुए कोर्ट का आदेश, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते ये दो उम्‍मीदवार

इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने कानून का हवाला देते हुए 17 सितंबर को होने वाले आम चुनाव में ज्‍यूश पावर पार्टी के दो सदस्‍यों पर रोक लगा दिया है।

By Monika MinalEdited By: Published: Mon, 26 Aug 2019 01:49 PM (IST)Updated: Mon, 26 Aug 2019 02:03 PM (IST)
इजरायल: नस्‍लवाद पर शिकंजा कसते हुए कोर्ट का आदेश, चुनाव में खड़े नहीं हो सकते ये दो उम्‍मीदवार

यरुशलम, एएफपी। इजरायल में नस्‍लवाद इजरायल के सुप्रीम कोर्ट ने दक्षिणपंथी पार्टी के दो सदस्‍यों को नस्‍लवादी करार देते हुए 17 सितंबर को होने वाले आम चुनाव में खड़े होने पर रोक लगा दी।  कोर्ट ने आदेश दिया कि ज्‍यूश पावर पार्टी के इजरायल बेंजी गोप्‍सटीन और बरुच मार्जेल चुनाव में नहीं खड़े हो सकते हैं। नस्‍लवाद पर रोक लगाने वाले कानून का हवाला देते हुए कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। दोनों ही सदस्‍य दिवंगत रेसिस्‍ट मीर कहाने के फॉलोअर हैं। बता दें कि मीर कहाने ने एक मूवमेंट शुरू किया था जिसमें इजरायल से अरब को खदेड़ना था।

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लहावा आर्गेनाइजेशन के प्रमुख के तौर पर भी गोपस्‍टीन को जाना जाता है जो ज्‍यूश न गैर ज्‍यूश के बीच विवाह पर रोक लगाता है और फलस्‍तीनी व अन्‍य अरब नागरिकों की नियुक्‍ति भी प्रतिबंधित करता है। प्रोग्रेसिव रिफार्म मूवमेंट, द लिबरल ब्‍लू और व्‍हाइट पॉलिटिकल गठबंधन की ओर से गोपस्‍टीन और मार्जेल को अयोग्‍य करार देने की याचिका की गई थी। .

बता दें कि इजरायल में इसी साल अप्रैल में चुनाव हुए थे, लेकिन किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश किया था लेकिन वे गठबंधन सरकार बनाने में नाकाम रहे। इसके बाद इजरायली सांसदों ने संसद को भंग करने के पक्ष में वोटिंग की। इसके बाद 17 सितंबर को फिर से चुनाव कराने की तारीख तय की गई।


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