ईरान में मनी लांड्रिंग मामले में दंपती को मौत की सजा, दो सांसदों को पांच-पांच साल की सजा
ईरान की विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मनी लांड्रिंग और मुद्रा तस्करी के मामलों में एक दंपती को मौत की सजा सुनाई।
तेहरान, एजेंसियां। ईरान की विशेष भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मनी लांड्रिंग और दूसरे मामलों में एक दंपती को मौत की सजा सुनाई। जबकि इसी अदालत ने भ्रष्टाचार से जुड़े दूसरे मामलों में दो सांसदों को पांच-पांच साल जेल की सजा दी है। अदालत के प्रवक्ता गुलमोहसिन इस्माइली ने मंगलवार को बताया कि नजवा लेशीदाई और उनके पति वाहिद बेहजादी को मुद्रा की तस्करी और 20 करोड़ डॉलर (करीब डेढ़ हजार करोड़ रुपये) का घोटाला करने का दोषी पाया गया है। अधिकारियों ने इसके अलावा दंपति के घर में लगभग 100 किलोग्राम सोना और 24,700 से अधिक सोने के सिक्के जब्त किया था।
20 दिनों के अंदर फैसले को चुनौती दे सकता है दंपती
यह भी बताया गया कि इस दंपती ने मुल्क के शीर्ष वाहन निर्माता साइपा से 6,700 कारें खरीदी थीं। ईरानी कानून के तहत यह दंपती 20 दिनों के अंदर फैसले को चुनौती दे सकता है। साइपा से जुड़े भ्रष्टाचार के दूसरे मामलों में अदालत ने दो सांसदों फरीदून अहमदी और मुहम्मद अजीजी को पांच-पांच कैद की सजा सुनाई। इनके खिलाफ ईरान की मुख्य कार निर्माण कंपनियों को लेकर वित्तीय भ्रष्टाचार का मामला है। जबकि साइपा के पूर्व सीईओ मेहदी जमाली को सात साल जेल की सजा दी।
भ्रष्टाचार के मामलों में काफी सख्त है ईरान की न्यायपालिका
ईरान की सख्त न्यायपालिका राज्य और निजी स्तर पर भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला रही हैं। उनका कहते हैं कि समृद्धि का क्षरण हो रहा है। पिछले वर्षों में न्यायपालिका ने कई अफसरों को जेलों में बंद किया, जिसमें ईरानी राष्ट्रपति हसन रुहानी के भाई पर वित्तीय अपराध का मामला शामिल है। कट्टर आलोचकों का कहना है कि 2013 में पहली बार हसन रुहानी के चुने जाने के बाद असाधारण स्तर पर भ्रष्टाचार बढ़ा है। जबकि सरकार ने इन दावों को राजनीति से प्रेरित बताया।