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जासूसी के डर में चीन ने अमेरिका के 78 साल के बुजुर्ग को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

चीन में अमेरिका के एक बुजुर्ग को जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 2021 में खूफिया एजेंसी ने शख्स को गिरफ्तार किया था। हाल ही में चीन की तरफ से जासूसी कानून में बदलाव किए गए हैं।

By Gurpreet CheemaEdited By: Gurpreet CheemaPublished: Mon, 15 May 2023 12:42 PM (IST)Updated: Mon, 15 May 2023 12:42 PM (IST)
जासूसी के डर में चीन ने अमेरिका के 78 साल के बुजुर्ग को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
चीन में जासूसी के आरोप में एक शख्स को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। (फाइल फोटो)

बीजिंग, एपी। चीन में अमेरिका के एक 78 साल के नागरिक को जासूसी के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। शहर की मिड लेवल अदालत ने सोशल मीडिया साइट पर लेउंग की सजा की घोषणा की। हालांकि, उनके ऊपर लगे आरोपों के बारे में किसी भी तरह के जानकारी नहीं दी गई है।

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2021 में हुई थी गिरफ्तारी

आजीवन कारावास की सजा मिलने वाले जॉन शिंग-वान लेउंग को 15 अप्रैल, 2021 को दक्षिण-पूर्वी शहर सूज़ौ में प्रतिवाद एजेंसी द्वारा हिरासत में लिया गया था। जॉन शिंग-वान लेउंग को हांगकांग से गिरफ्तार किया गया था। अब सुजाऊ में इंटरमीडिएट पीपल्स कोर्ट के वीचैट अकाउंट के जरिए सजा सुनाई है।

वाशिंगटन और बीजिंग बढ़ता विवाद

दरअसल, खूफिया और जासूसी मामलों में जानकारी को पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया जाता है। इस तरह की जांच और परीक्षण गुप्त रखी जाती है। गौरतलब है कि व्यापार, प्रौद्योगिकी, मानवाधिकारों पर विवादों और अपने क्षेत्रीय दावों के प्रति चीन के बढ़ते आक्रामक रवैये के बीच वाशिंगटन और बीजिंग के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है।

चीन में जासूसी कानून में किए गए बदलाव

चीन की तरफ से हाल ही में जासूसी कानून में बदलाव किए गए हैं। ये कानून नेशनल सिक्योरिटी से संबंधित किसी भी जानकारी के हस्तांतरण पर बैन लगाता है। इसके तहत अगर कोई विदेशी नागरिक पीआरसी की राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की गतिविधियां करता पाया जाता है तो राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियां ऐसे नागरिकों के प्रवेश करने पर अधिकारियों को सूचित कर सकती हैं।


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