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अमेरिकी कारोबारी समूहों ने एच1-बी वीजा पर वापस लिया मुकदमा, मनमाने ढंग से आवेदन खारिज किए जाने का मामला

कारोबारों की तरफ से दर्ज मुकदमे में संघीय एजेंसी यूएससीआइएस के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी जिसमें पिछले साल एक अक्टूबर के बाद दाखिल किए गए एच-1 वीजा के आवेदनों को खारिज कर दिया गया था।

By Neel RajputEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 04:01 PM (IST)Updated: Tue, 04 May 2021 04:01 PM (IST)
वीजा आवेदनों को मनमाने ढंग से खारिज किए जाने का मामला

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका में सात कारोबारी समूहों ने एच-1बी वीजा मामले में सोमवार को एक मुकदमा वापस लेने का एलान किया है। मनमाने तरीके से वीजा आवेदनों को खारिज किए जाने पर यह मुकदमा अमेरिकी सिटिजनशिप एंड इमीग्रेशन सर्विसेज (यूएससीआइएस) के खिलाफ किया गया था। अब यह संघीय एजेंसी आवेदनों को स्वीकार करने के लिए तैयार हो गई है।

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अमेरिकी इमीग्रेशन काउंसिल ने इन कारोबारी समूहों की ओर से गत मार्च में मैसाच्यूसेट्स की जिला अदालत में यह मुकदमा किया था। इसमें संघीय एजेंसी यूएससीआइएस के उस निर्णय को चुनौती दी गई थी, जिसमें गत वर्ष एक अक्टूबर के बाद दाखिल किए गए एच-1 वीजा आवेदनों को खारिज कर दिया गया था। साथ ही कोर्ट से एजेंसी को निष्पक्ष प्रक्रिया अपनाने का आदेश देने की मांग भी की गई थी।

अमेरिकी इमीग्रेशन काउंसिल ने एक बयान में बताया कि यूएससीआइएस द्वारा आवेदनों को स्वीकार कर लिए जाने के बाद मुकदमा वापस ले लिया गया है। बता दें कि एच-1बी वीजा भारतीय आइटी पेशेवरों में लोकप्रिय है। इस वीजा के आधार पर अमेरिकी कंपनियां उच्च कुशल विदेशी कामगारों को रोजगार देती हैं। हर साल विभिन्न श्रेणियों में 85 हजार वीजा जारी किए जाते हैं। यह वीजा तीन साल के लिए जारी होता है।


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