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अमेरिकियों से धोखाधड़ी में दो भारतीयों को जेल, करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का है मामला

न्यूजर्सी की संघीय अदालत के जिला जज जोसेफ रोड्रिगेज ने जीशान खान (22) और माज अहमद शम्सी (24) को मंगलवार को सजा सुनाई। दोनों को वायर धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया था। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया था।

By Nitin AroraEdited By: Published: Wed, 15 Dec 2021 06:24 PM (IST)Updated: Wed, 15 Dec 2021 06:24 PM (IST)
अमेरिकियों से धोखाधड़ी में दो भारतीयों को जेल, करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का है मामला
अमेरिकियों से धोखाधड़ी में दो भारतीयों को जेल, करीब साढ़े चार करोड़ रुपये का है मामला

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका की एक अदालत ने अमेरिकी बुजुर्गो के साथ धोखाधड़ी करने के एक मामले में दो भारतीयों को 27 महीने जेल की सजा सुनाई है। दोनों पर छह लाख डालर (करीब साढ़े चार करोड़ रुपये) की धोखाधड़ी करने का आरोप था।

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न्यूजर्सी की संघीय अदालत के जिला जज जोसेफ रोड्रिगेज ने जीशान खान (22) और माज अहमद शम्सी (24) को मंगलवार को सजा सुनाई। दोनों को वायर धोखाधड़ी मामले में दोषी ठहराया गया था। दोनों ने अपना अपराध स्वीकार किया था। कार्यवाहक अटार्नी रेचेल होनिंग ने बताया कि शम्सी और जीशान पर 19 लोगों से वायर ट्रांसफर के जरिये 6,18,000 डालर की धोखाधड़ी करने के आरोप तय किए गए थे। वायर ट्रांसफर, बैंक ट्रांसफर या क्रेडिट ट्रांसफर व्यक्ति या संस्था से दूसरे व्यक्ति को इलेक्टि्रानिक फंड ट्रांसफर का तरीका है।

अदालती दस्तावेज के मुताबिक भारत में कुछ काल सेंटरों का उपयोग कर अमेरिकी नागरिकों खासकर बुजुगरें को निशाना बनाया गया था। आटोमेटेड काल के जरिये पीड़ित से संपर्क कर ठगी की जाती थी।


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