H-1B वीजा धारकों को राहत तो मिली लेकिन ट्रंप प्रशासन ने लगाई कुछ शर्तें...
H-1B वीजा धारकों को वापसी की अनुमति तो मिली लेकिन इस शर्त के साथ की वे उसी नौकरी में वापस लौटेंगे जो इससे पहले करते थे।
वाशिंगटन, एएनआइ। ट्रंप प्रशासन (Trump administration) ने H-1B वीजा से जुड़े नियमों में राहत दी है। अब H-1B वीजा धारक अमेरिका आ सकते हैं लेकिन प्रशासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। इसके तहत यदि अपनी पुरानी नौकरी के लिए वापस आ रहे हैं तभी आने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन ने उन वीजा धारकों को भी यात्रा की अनुमति दी जो शोधकर्ता, पब्लिक हेल्थ या हेल्थकेयर पेशे में हैं। बता दें कि 22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कोविड महामारी के कारण इस साल के अंत तक इसपर बैन लगा दिया था।
विदेश विभाग द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है, 'अमेरिका से वीजा प्रतिबंध के कारण नौकरी छोड़कर जाने वाले नागरिक वापस आ सकते हैं और उनके आश्रितों यानि बच्चे व जीवनसाथी को भी प्रवेश की अनुमति है।' अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यदि H-1B वीजा धारक उसी कंपनी के साथ अपनी नौकरी को आगे बढ़ाने के लिए वापस आना चाहते हैं, जिसके साथ वह प्रतिबंधों की घोषणा से पूर्व जुड़े थे, तो उन्हें वापसी की अनुमति होगी।
22 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस साल के लिए H1-B वीजा निलंबित करने की घोषणा की थी। इससे भारत समेत दुनिया के आईटी पेशेवरों के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा था। अब इस नए फैसले के बाद अमेरिकी प्रशासन ने वीजा प्रतिबंध को वैकल्पिक बना दिया है, जिससे एच -1 बी वीजा धारकों को कुछ शर्तों पर अमेरिका में प्रवेश करने की अनुमति मिलेगी।
इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 4 अगस्त को संघीय एजेंसियों द्वारा H-1B वीजा धारकों को नौकरी देने से रोकने संबंधी सरकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने जून जून को इस महत्वपूर्ण चुनावी वर्ष में अमेरिकी कर्मचारियों के संरक्षण के लिए H-1B वीजा और अन्य प्रकार के विदेशी कार्य वीजा को 2020 के अंत तक स्थगित कर दिया था। H-1B वीजा भारतीय आईटी पेशेवरों में काफी लोकप्रिय है। यह एक गैर-आव्रजक वीजा है। इसके जरिये अमेरिकी कंपनियां तकनीकी या अन्य विशेषज्ञता वाले पदों पर विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति कर सकती हैं। अमेरिकी विदेश विभाग ने संशोधित यात्रा दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा कि यह छूट राष्ट्रीय हित श्रेणी के तहत दी गई है। विदेश विभाग ने कहा कि H-1B और L-1 वीजा अब उन कर्मचारियों को जारी किए जा सकते हैं जो समान नियोक्ता और समान वीजा वर्गीकरण के साथ अमेरिका में फिर से रोजगार करना चाह रहे हैं।