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पाकिस्तान मूल के कारोबारी इमरान खान को अवैध निर्यात मामले में सजा

खान ने कहा कि मैंने सामग्री और उपकरणों का निर्यात पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों को किया था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Sat, 22 Sep 2018 06:21 PM (IST)Updated: Sat, 22 Sep 2018 06:26 PM (IST)
पाकिस्तान मूल के कारोबारी इमरान खान को अवैध निर्यात मामले में सजा
पाकिस्तान मूल के कारोबारी इमरान खान को अवैध निर्यात मामले में सजा

वाशिंगटन, प्रेट्र। अमेरिका के कनेक्टिकट प्रांत की एक अदालत ने पाकिस्तान मूल के कारोबारी इमरान खान को पाक सेना के लिए सामग्री व उपकरणों का प्रबंध करने और इसे गैर-कानूनी तरीके से निर्यात करने के मामले में तीन साल तक निगरानी में रखने और 100 घंटे की सामुदायिक सेवा की सजा सुनाई है। नॉर्थ हैवन के रहने वाले खान पर तीन हजार डॉलर (करीब दो लाख रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। 44 वर्षीय खान को सजा के पहले छह महीने घर में नजरबंद रखा जाएगा।

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कोर्ट दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 2012 से दिसंबर, 2016 तक खान और उसके परिवार के दो अन्य सदस्यों ने निर्यात प्रशासन विनियम (ईएआर) के तहत आने वाली वस्तुओं को एक योजना बनाकर खरीदा और बिना लाइसेंस के इन्हें पाकिस्तान निर्यात कर दिया। यह ईएआर का उल्लंघन है।

जून 2017 में खान ने दोष स्वीकार करते हुए कहा कि इन्होंने सामग्री और उपकरणों का निर्यात पाकिस्तान परमाणु ऊर्जा आयोग सहित कई प्रतिष्ठित संस्थानों को किया था। उत्पादक कंपनियों ने जब अंतिम उपयोगकर्ता के विषय में पूछा तो खान ने कहा था कि उपकरणों का इस्तेमाल अमेरिका के भीतर ही होगा।


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