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अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में भारतवंशी को 12 साल की कैद और सात करोड़ जुर्माना

यूएस अटार्नी एंड्रयू बिरगे ने कहा कि मिशिगन के बाबूभाई भूराभाई राठौड़ को अगस्त 2018 में दोषी ठहराया गया था।

By Bhupendra SinghEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 05:29 AM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 05:29 AM (IST)
अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में भारतवंशी को 12 साल की कैद और सात करोड़ जुर्माना
अमेरिका में धोखाधड़ी के आरोप में भारतवंशी को 12 साल की कैद और सात करोड़ जुर्माना

न्यूयॉर्क, प्रेट्र। अमेरिका में रह रहे एक भारतवंशी को 12 साल जेल की सजा सुनाई गई है। साथ ही उस पर लगभग 10 लाख डॉलर (करीब सात करोड़ रुपये) का जुर्माना भी लगाया गया है। उस पर हेल्थ केयर में धोखाधड़ी और पहचान छिपाने का आरोप है। यूएस अटार्नी एंड्रयू बिरगे ने कहा कि मिशिगन के बाबूभाई भूराभाई राठौड़ को अगस्त 2018 में दोनों आरोपों के लिए दोषी ठहराया गया था। अमेरिकी जिला जज जेनेट नेफ ने भी राठौड़ को संघीय स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों मेडिकेयर और मेडिकेड की बहाली के लिए जुर्माने की राशि भुगतान करने का आदेश दिया।

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अमेरिका में तीन भारतीय नागरिक गिरफ्तार

तीन भारतीय नागरिकों को न्यूयॉर्क से सुदूर स्थित होगन्सबर्ग के पास तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि 28 मार्च को छह लोगों को इस आरोप में पकड़ा गया था। पुलिस ने होगन्सबर्ग में दो कारों में जब कुछ संदिग्ध गतिविधि होते देखी तो उन्हें रुकने का इशारा किया गया।

जब पुलिस ने एक कार के ड्राइवर और उसमें बैठे यात्रियों के दस्तावेज जांचे तो वाहन चलाने वाले की पहचान भारतीय नागरिक के तौर पर की गई। इसके पास अमेरिका में रहने संबंधी कोई दस्तावेज नहीं था। एक अन्य कार में बैठे हुए लोगों की भी पहचान भारतीय नागरिक के तौर पर की गई है।


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