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अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पास किया कानून, झिंजियांग से आयात होने वाले सामान पर लगेगी रोक

चीन में उइगर मुस्लमानों पर अत्याचार रोकने के इरादे से अमेरिका के हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक कानून पास किया है। जिसका मकसद बंधुआ मजदूरी के तहत बने सामान के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है।

By Amit SinghEdited By: Published: Wed, 15 Dec 2021 03:53 PM (IST)Updated: Wed, 15 Dec 2021 03:53 PM (IST)
अमेरिका ने बंधुआ मजदूरी के खिलाफ पास किया कानून

वाशिंगटन, एएनआई: चीन में उइगर मुस्लमानों पर अत्याचार रोकने के इरादे से अमेरिका के 'हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव' ने एक कानून पास किया है। इस कानून का मकसद बंधुआ मजदूरी के तहत बने सामान के आयात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाना है। सदन में इस कानून से जुड़े अंतिम संस्करण को भी पारित कर दिया गया है। इससे चीन के शिंजियांग प्रांत में उइगर मुस्लमानों से बंधुआ मजदूरी करा के बनाए जा रहे सामान के आयात पर रोक लगेगी। मंगलवार को ध्वनि मत के माध्यम से सदन में यह कानून पारित किया गया, जिसके बाद अब इसे सीनेट में विचार के लिए भेजा गया है।

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बंधुआ मजदूरी पर लगेगी लगाम

समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, इस कानून की मदद से शिंजियांग उइगर प्रांत से सीधे आयात होने वाला सामान या उइगर, कज़ाख, किर्गिज़, तिब्बतियों के साथ चीन में अन्य उपेक्षित वर्गों द्वारा बनाए गए सामान के आयात पर रोक लगाना है। साथ ही यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को मुस्लिम अल्पसंख्यकों को सताने और बंधुआ मजदूरी को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार देता है।

अल्पसंख्यकों को कैद करने के आरोप

जानकारी के मुताबिक, हाउस आफ रिप्रेजेंटेटिव द्वारा पास किए गए कानून के आधार पर व्यवसायों को यह साबित करना होगा कि उनके उत्पादन में किसी भी तरह के जबरन श्रम का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अमेरिकी विधेयक में बीजिंग पर करीब 18 लाख उइगर, कज़ाख, किर्गिज़ और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यक समूहों के सदस्यों को गैर-कानूनी तरह से शिविरों में मनमाने ढंग से कैद करने का आरोप लगाया गया है। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते, सदन ने 428-1 वोट के साथ बिल के अपने संस्करण को पारित किया था । वहीं सीनेट ने जुलाई में ध्वनि मत के जरिए अपने संस्करण को पारित किया था। जिसके बाद अब दोनों सदन इस सप्ताह बिल के अंतिम संस्करण पर सहमत हुए हैं।


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