मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कारावास की सजा
जागरण संवाददाता, उत्तर दिनाजपुर : इस्लामपुर अदालत ने एक कलयुगी बेटे को उसकी मा की हत्या के अ
जागरण संवाददाता, उत्तर दिनाजपुर : इस्लामपुर अदालत ने एक कलयुगी बेटे को उसकी मा की हत्या के आरोप में 10 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। मंगलवार को इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकण्ड कोर्ट के न्यायाधीश अरूण राई ने उक्त सज़ा सुनाई। इस फैसले से परिवार के सदस्य खुश है।
सरकारी वकील जमालुद्दीन अहमद ने घटना के संबंध में बताते हुए कि 11 दिसंबर,2014 को इस्लामपुर के कॉलेजपाड़ा के निवासी गौतम दत्त का उसकी मा के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उसने घर में रखी एक वज़नदार वस्तु से अपनी मा के सिर पर वार किया। घटनास्थल पर ही उसकी मा की मौत हो गयी। घटना के संबंध में मृतक की बेटी अन्नपूर्णा दत्त ने अपने भाई गौतम दत्त के खिलाफ इस्लामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। इसके आधार पर पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार किया। पूरे चार साल मामला चलने के बाद आज इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश अरूण राई ने गौतम दत्त को 10 साल के कारावास की सज़ा एवं 10 हज़ार रूपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया। जुर्माना न देने पर और एक साल की सज़ा और काटनी होगी ।