Move to Jagran APP

मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, उत्तर दिनाजपुर : इस्लामपुर अदालत ने एक कलयुगी बेटे को उसकी मा की हत्या के अ

By JagranEdited By: Published: Tue, 12 Jun 2018 08:07 PM (IST)Updated: Tue, 12 Jun 2018 08:07 PM (IST)
मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कारावास की सजा
मां के हत्यारे बेटे को 10 साल कारावास की सजा

जागरण संवाददाता, उत्तर दिनाजपुर : इस्लामपुर अदालत ने एक कलयुगी बेटे को उसकी मा की हत्या के आरोप में 10 साल के कारावास की सज़ा सुनाई है। मंगलवार को इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकण्ड कोर्ट के न्यायाधीश अरूण राई ने उक्त सज़ा सुनाई। इस फैसले से परिवार के सदस्य खुश है।

loksabha election banner

सरकारी वकील जमालुद्दीन अहमद ने घटना के संबंध में बताते हुए कि 11 दिसंबर,2014 को इस्लामपुर के कॉलेजपाड़ा के निवासी गौतम दत्त का उसकी मा के साथ झगड़ा हुआ था, जिसके चलते उसने घर में रखी एक वज़नदार वस्तु से अपनी मा के सिर पर वार किया। घटनास्थल पर ही उसकी मा की मौत हो गयी। घटना के संबंध में मृतक की बेटी अन्नपूर्णा दत्त ने अपने भाई गौतम दत्त के खिलाफ इस्लामपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करवायी थी। इसके आधार पर पुलिस ने गौतम को गिरफ्तार किया। पूरे चार साल मामला चलने के बाद आज इस्लामपुर फास्ट ट्रैक सेकेंड कोर्ट के न्यायाधीश अरूण राई ने गौतम दत्त को 10 साल के कारावास की सज़ा एवं 10 हज़ार रूपये जुर्माना अदा करने का निर्देश दिया। जुर्माना न देने पर और एक साल की सज़ा और काटनी होगी ।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.