बंगाल सरकार ने घरेलू हवाई यात्रा के लिए जारी किए दिशा-निर्देश, यात्रियों को देना होगा शपथ पत्र
बंगाल सरकार घरेलू हवाई यात्रा के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए। इसमें 28 मई से कोलकाता हवाई अड्डे से अंतर राज्यीय विमानों का परिचालन शुरू किए जाने की बात कही गई है
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बंगाल में भी 28 मई, गुरुवार से घरेलू विमान सेवा शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने घरेलू उड़ानों से राज्य में आने वाले यात्रियों के लिए नियम बनाया है और मंगलवार को इससे संबंधित नई गाइडलाइंस (दिशा-निर्देश) जारी किए। इसके तहत जो यात्री विमान से पहुंच कर प्रदेश में ही रहने वाले हैं उन्हें 14 दिनों तक खुद के स्वास्थ्य की निगरानी रखनी होगी। इसके साथ ही एयरपोर्ट पर उन्हें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म (शपथ पत्र) भी भरना होगा। यात्रियों को स्वहस्ताक्षरित फॉर्म में यह बताना होगा कि पिछले 2 महीने में वह कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हुआ है। नए दिशा-निर्देश के अनुसार, जिन यात्रियों में कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा।
किसी भी तरह का लक्षण नजर आने पर लोकल मेडिकल ऑफिसर या हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। वहीं अगर किसी में हल्का सा भी लक्षण दिखता है तो उसे आइसोलेशन में रहना होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय उड्डयन मंत्रालय के निर्देश पर देश के अधिकतर शहरों में घरेलू विमान सेवाएं सोमवार से ही शुरू हो गई। वहीं, बंगाल सरकार ने एम्फन चक्रवात से हुई भारी तबाही को देखते हुए केंद्र सरकार से 28 मई तक विमान सेवा स्थगित रखने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार ने कहा था कि चक्रवात की वजह से प्रशासन के सभी अधिकारी राहत और बचाव कार्यों में व्यस्त हैं, इसलिए फ्लाइट से आने वाले यात्रियों को रिसीव करना और उनकी चिकित्सकीय जांच आदि फिलहाल संभव नहीं है। इस वजह से 28 मई तक बंगाल के लिए विमान सेवा बंद रखने का अनुरोध किया था। हालांकि अब राज्य सरकार ने केंद्र को लिखी चिट्ठी में स्पष्ट किया है कि उसने 28 मई से विमान परिचालन को अनुमति देने का मन बनाया है।
नई गाइडलाइंस पर एक नजर :
- एयरपोर्ट पर बोर्डिंग और यात्रा के दौरान सभी यात्रियों को मास्क/फेस कवर का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा हाथों की सफाई, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- डिपार्चर के दौरान सभी यात्रियों को हेल्थ स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। जिन यात्रियों में किसी तरह का लक्षण नहीं दिखेगा, केवल उन्हें ही जाने दिया जाएगा।
- यहां आने वाले यात्रियों की हेल्थ स्क्रीनिंग भी की जाएगी। जिन यात्रियों में कोई भी लक्षण नहीं दिखेगा, उन्हें 14 दिनों तक अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की शर्त पर जाने दिया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह का लक्षण नजर आने पर लोकल मेडिकल ऑफिसर या राज्य के हेल्पलाइन नंबर 1800 313 444 222/ 033-23412600, 2357 3636/1083/1085 पर कॉल कर सकते हैं।
- वहीं अगर किसी में हल्का या गंभीर लक्षण दिखता है तो उसे होम या इंस्टिट्यूशनल आइसोलेशन में रहना होगा। आगे टेस्ट रिजल्ट के बाद मेडिकल प्रक्रिया की जाएगी।
- एयरपोर्ट पर आने वाले सभी यात्रियों को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर राज्य के स्वास्थ्य अधिकारियों को सौंपना होगा।
- एयरपोर्ट पर सैनिटाइजेशन करना होगा। प्रचुर मात्रा में साबुन और सैनिटाइजर उपलब्ध रहेगा। स्वच्छता और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन भी करना होगा।