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बंगाल: अभिषेक के निजी सहायक सुमित राय को फिलहाल जमानत नहीं, 16 नवंबर को फिर होगी सुनवाई

Published: Fri, 06 Nov 2026 08:05 PM (IST)

तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित राय को कलकत्ता हाई कोर्ट से फिलहाल जमानत नहीं ...और पढ़ें

कलकत्ता हाई कोर्ट।

कलकत्ता हाई कोर्ट।

HighLights

  1. सुमित राय की जमानत याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल खारिज की।

  2. शालबनी जमीन घोटाले मामले में अब 16 नवंबर को होगी सुनवाई।

  3. अभिषेक बनर्जी ने सुमित की गिरफ्तारी को राजनीतिक प्रतिशोध बताया।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और डायमंड हार्बर के सांसद अभिषेक बनर्जी के निजी सहायक सुमित राय को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका पर तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया।

न्यायमूर्ति अरिंदम मुखोपाध्याय की अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि पूजा की छुट्टियों के बाद 16 नवंबर को अदालत खुलने पर नियमित पीठ में मामले की सुनवाई होगी। ऐसे में सुमित का त्योहार जेल में ही बीतेगा।

पश्चिम मेदिनीपुर के शालबनी में जमीन घोटाले के मामले में पुलिस ने सुमित को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी से बचने के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, जिसे शीर्ष अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए उन्होंने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

जांच के शुरुआती चरण का हवाला

शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सुमित की ओर से अधिवक्ता किशोर दत्ता ने दलील दी कि करीब पांच साल पुराने मामले में राजनीतिक कारणों से उनके मुवक्किल को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता राजदीप मजूमदार ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि जांच अभी शुरुआती चरण में है और कई महत्वपूर्ण जानकारियां जुटाई जा रही हैं।

इस समय जमानत मिलने से जांच प्रभावित हो सकती है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायमूर्ति मुखोपाध्याय ने फिलहाल गुण-दोष पर टिप्पणी करने से इन्कार किया और नियमित पीठ में सुनवाई का निर्देश दिया। सुमित के खिलाफ नौकरी घोटाले से जुड़ा मामला भी दर्ज है। उस मामले में उन्हें अग्रिम जमानत मिल चुकी है। अभिषेक बनर्जी ने शालबनी मामले में सुमित के खिलाफ पुलिस कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध बताया है।

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