ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कर्मी की मौत पर परिवार को मिलेंगे 5 लाख रुपये, बंगाल सरकार का बड़ा फैसला
पश्चिम बंगाल सरकार ने ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कर्मी या सहायिका की आकस्मिक मृत्यु पर उनके परिवार को 5 लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है।

आंगनबाड़ी कर्मियों के परिवारों को मिलेगी 5 लाख की सहायता

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में ड्यूटी के दौरान आंगनबाड़ी कर्मी या सहायिका की आकस्मिक मृत्यु होने पर उनके परिवार को राज्य सरकार पांच लाख रुपये की एकमुश्त आर्थिक सहायता देगी। यह निर्णय एक अप्रैल, 2026 से प्रभावी माना जाएगा।
इसके लिए राज्य के महिला एवं बाल विकास तथा समाज कल्याण विभाग ने अधिसूचना जारी की है। यह लाभ 65 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले मृत्यु होने की स्थिति में ही मिलेगा।
अधिसूचना के अनुसार, यह सुविधा समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) परियोजना के तहत कार्यरत आंगनबाड़ी कर्मियों और सहायिकाओं के परिवारों को मिलेगी। इसमें राज्य सरकार और गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) द्वारा संचालित आईसीडीएस परियोजनाओं में कार्यरत कर्मचारी भी शामिल हैं।
अतिरिक्त जिलाधिकारी (एडीएम) आवश्यक दस्तावेजों और मृत आंगनबाड़ी कर्मी या सहायिका के नाम सहित प्रस्ताव राज्य सचिवालय को भेजेंगे। इसके आधार पर आर्थिक सहायता देने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।