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पीएम मोदी व सुवेंदु के पद खारिज करने को अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर मुकदमा करने की तैयारी में तृणमूल

बुधवार को शहीद मीनार की रैली में राहुल के सांसद पद को खारिज करने के आदेश का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री और विपक्षी दल के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया। ( जागरण - फोटो )

By Jagran NewsEdited By: Ashisha Singh RajputPublished: Thu, 30 Mar 2023 06:33 PM (IST)Updated: Thu, 30 Mar 2023 06:33 PM (IST)
पीएम मोदी व सुवेंदु के पद खारिज करने को अभिषेक बनर्जी के निर्देश पर मुकदमा करने की तैयारी में तृणमूल
अभिषेक बनर्जी के आदेश पर मुकदमा करने की तैयारी को लेकर लीगल टीम करेगी बैठक।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे व तृणमूल कांग्रेस महासचिव अभिषेक बनर्जी ने बुधवार को शहीद मीनार के मंच से राहुल गांधी के सांसद पद से अयोग्य करने का विरोध किया था।

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ममता का धरना खत्म होने के बाद ही अभिषेक बनर्जी का आदेश

साथ ही, पार्टी के वकीलों के प्रकोष्ठ को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का सांसद पद और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी को विधायक पद से अयोग्य घोषित कराने के लिए सूरत अदालत के फैसले का इस्तेमाल करने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का धरना गुरुवार शाम को समाप्त होने के बाद इस पर आगे की कार्यवाही बढ़ाने की बात की गई है। अभिषेक के आदेशों पर अमल करने के लिए तृणमूल की लीगल टीम बैठक करेगी ।

आगे की कार्यवाही की जाएगी तेज

तृणमूल सूत्रों के मुताबिक, पार्टी के वकील प्रकोष्ठ के नेताओं को राहुल के सांसद पद को खारिज करने के सूरत कोर्ट के फैसले की कापी पहले ही मिल चुकी है। हालांकि, तृणमूल वकील प्रकोष्ठ के नेताओं के बीच शुरुआती बातचीत शुरू हो गई है और शुक्रवार से इस पर आगे की कार्यवाही तेज की जाएगी।

प्राथमिकी और मामले दर्ज करने का भी मामला : चट्टोपाध्याय

पार्टी के कानूनी प्रकोष्ठ के नेता और कोलकाता नगर निगम के मेयर परिषद सदस्य बैश्वानर चट्टोपाध्याय ने कहा कि निर्णयों के प्रतिलेखों की समीक्षा के अलावा, प्राथमिकी और मामले दर्ज करने का भी मामला है। जिसे हमें स्टेप बाय स्टेप करना है। ऐसे में हमारे अधिवक्ता प्रकोष्ठ के नेता सभी पहलुओं की समीक्षा कर इस संबंध में सभी निर्णय लेंगे।

अभिषेक बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल का किया था समर्थन

23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने 'मोदी' उपनाम पर राहुल द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने के लिए गुरुवार को कांग्रेस नेता को दो साल की जेल की सजा सुनाई। अगले दिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल के सांसद पद को खारिज कर दिया। उसी दिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने बिना नाम लिए राहुल का समर्थन किया था। दोनों ने राहुल के सांसद पद को खारिज करने के लिए भाजपा की आलोचना करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया था।

अभिषेक बनर्जी ने 29 मार्च को शहीद मीनार की रैली में राहुल के सांसद पद को खारिज करने के आदेश का इस्तेमाल कर प्रधानमंत्री और विपक्षी दल के नेता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया।

क्या कहा अभिषेक बनर्जी ने

अभिषेक ने वजह बताते हुए कहा, 'अगर राहुल गांधी ने मोदी नाम का इस्तेमाल कर ओबीसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है, अगर उन्हें दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है और सांसद पद बर्खास्त कर दिया गया है, तो देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान हमारी नेता को 'दीदी ओ दीदी' कहकर हमला किया, क्या यह महिलाओं का अपमान नहीं है? अगर ऐसा है तो देश के प्रधानमंत्री पद से उन्हें क्यों न खारिज कर दिया जाए? और नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि तृणमूल मंत्री बीरबाहा हांसदा को अपने पैरों के नीचे रखना चाहिए। अभिषेक ने इन दोनों कमेंट्स पर कानूनी कार्रवाई के आदेश दिए है।


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