TMC सांसद कीर्ति आजाद को कलकत्ता हाई कोर्ट से बड़ी राहत, उगाही मामले में सख्त कार्रवाई पर रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल सांसद कीर्ति आजाद को उगाही मामले में राहत दी है, जिसमें पुलिस को उनके खिलाफ ...और पढ़ें

कीर्ति आजाद को उगाही मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट से राहत (फाइल फोटो)
HighLights
कलकत्ता हाई कोर्ट से कीर्ति आजाद को मिली राहत।
पुलिस को सख्त कार्रवाई न करने का निर्देश दिया गया।
सांसद को 22 सितंबर को सीआईडी के सामने पेश होना होगा।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद को कलकत्ता हाई कोर्ट ने उगाही और धमकाने के मामले में राहत दी है। न्यायमूर्ति कौशिक चंद की पीठ ने पुलिस को फिलहाल उनके खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया है।
हालांकि, अदालत ने सांसद को जांच में सहयोग करने को कहा है। उन्हें आगामी 22 सितंबर को राज्य पुलिस के अपराध जांच विभाग के कार्यालय में भी हाजिर होना होगा।
पूछताछ के बाद भी यदि जरूरत महसूस होती है तो अपराध जांच विभाग सात दिन का नोटिस देकर उन्हें दोबारा बुला सकता है।
कीर्ति आजाद पर क्या है आरोप?
मामला पिछले वर्ष 21 मई का है। आरोप है कि कीर्ति आजाद के दुर्गापुर स्थित बंगले में एक व्यवसायी को फोन करके बुलाया गया था। वहां उनके एक सहयोगी ने व्यवसायी से 15 लाख रुपये की मांग की।
रकम नहीं देने पर उनका रसोई गैस का कारोबार बंद कराने की धमकी दी गई। इसी आधार पर कीर्ति आजाद और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।
कीर्ति आजाद ने सभी आरोपों से इन्कार करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है। उन्होंने कहा कि उस दिन वह दुर्गापुर में मौजूद ही नहीं थे। अपने दावे के समर्थन में उन्होंने अदालत में विमान यात्रा से संबंधित दस्तावेज भी पेश किए।
सांसद ने यह भी सवाल उठाया कि कथित घटना के करीब 15 महीने बाद थाने में प्राथमिकी क्यों दर्ज की गई। सांसद ने इसी मामले में अपने खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को रद करने की मांग करते हुए भी हाई कोर्ट में अलग याचिका दायर की है।
