गिरफ्तारी के चार महीने बाद तृणमूल नेता सब्यसाची दत्त को राहत, हाई कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत
तृणमूल कांग्रेस के नेता और विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्त को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।

सब्यसाची दत्त को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
HighLights
सब्यसाची दत्त को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
2018 के कथित वसूली मामले में हुई थी गिरफ्तारी
ईडी भी कर रही है मामले की धनशोधन जांच
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल कांग्रेस के नेता और विधाननगर के पूर्व मेयर सब्यसाची दत्त को कलकत्ता हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत मिल गई है।
मंगलवार को न्यायमूर्ति चैताली चट्टोपाध्याय दास ने 2018 के कथित वसूली मामले में उन्हें सशर्त जमानत दी। अदालत ने राहत देते हुए जांच में सहयोग करने की शर्त रखी है। इस मामले में विधाननगर उत्तर थाने की पुलिस ने आठ जून को सब्यसाची को गिरफ्तार किया था।
सब्यसाची दत्त को हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत
मामले में एक कारोबारी ने आरोप लगाया था कि सब्यसाची की ओर से भेजे गए लोगों ने उनसे एक करोड़ रुपये मांगे थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह पूरी रकम नहीं दे सके और उन्होंने दो लाख 30 हजार रुपये भेजे थे।
इसी शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की थी और सब्यसाची को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी के 57 दिन बाद, पांच अगस्त को पुलिस ने बारासात अदालत में आरोपपत्र दाखिल किया था।
ईडी ने भी शुरू की थी जांच
पुलिस की जांच के दौरान सब्यसाची से जुड़े कई ठिकानों पर तलाशी ली गई थी। जांचकर्ताओं ने तृणमूल नेता से करीबी संबंध रखने वाली नदिया जिला परिषद की सदस्य टीना भौमिक साहा के करिमपुर स्थित पैतृक आवास पर भी छापेमारी की थी। वहां से करीब तीन किलो सोने के गहने बरामद किए गए थे, जिनकी बाजार कीमत लगभग चार करोड़ 39 लाख रुपये बताई गई थी।
पुलिस ने आरोपपत्र में इस बरामदगी का भी उल्लेख किया था। बाद में ईडी ने भी मामले की जांच अपने हाथ में ली। विधाननगर उत्तर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईडी ने 23 जून को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया था और विभिन्न ठिकानों पर तलाशी अभियान चलाया था।
