कोलकाता पुलिस में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पर नहीं लगेगी रोक, नेपाली और बांग्ला में ही होगी परीक्षा
इसी साल 27 मई को कोलकाता पुलिस में 1140 पदों पर पुरुष कांस्टेबल और 256 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि बांग्ला और नेपाली में हीं प्रश्नपत्र तैयार होगा। आज इस नियुक्ति के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी।
कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कोलकाता पुलिस कांस्टेबल और महिला कांस्टेबल नियुक्ति परीक्षा (West Bengal constable recruitment examination, 2022) रोकने संबंधी याचिका को कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) ने सोमवार को खारिज कर दी है। राज्य सरकार ने केवल बांग्ला और नेपाली भाषा में प्रश्न पत्र तैयार किया है, जिसके खिलाफ याचिका लगाई गई थी और अंग्रेजी में भी प्रश्न पत्र तैयार करने की मांग की गई थी।
हालांकि कलकत्ता हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव और राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा का निर्णय जैसा है वैसा ही रहेगा। इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि आंचलिक भाषा के तौर पर बांग्ला और नेपाली में अगर परीक्षा ली जाए तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बता दें कि इसी साल 27 मई को कोलकाता पुलिस में 1140 पदों पर पुरुष कांस्टेबल और 256 महिला कांस्टेबल की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति जारी हुई थी। इसमें बताया गया था कि बांग्ला और नेपाली में हीं प्रश्नपत्र तैयार होगा। आज इस नियुक्ति के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख थी। इसमें अंग्रेजी नहीं होने की वजह से गार्डनरिच पीस मूवमेंट नाम की एक संस्था ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। याचिकाकर्ता का कहना था कि अंग्रेजी नहीं होने की वजह से कई छात्र छात्राएं इस नौकरी से वंचित रह जाएंगे। याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने बताया कि पश्चिम बंगाल सरकार की वेबसाइट एगिए बांग्ला पर अंग्रेजी और बांग्ला भाषा का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन पुलिस भर्ती परीक्षा में केवल बांग्ला और नेपाली का इस्तेमाल जायज नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कि 2019 में जो नियुक्ति हुई थी उसमें भी अंग्रेजी में प्रश्न पत्र तैयार किए गए थे, जबकि 2016 में भी अंग्रेजी समेत चार भाषाओं में प्रश्नपत्र तैयार किए गए थे।
हालांकि राज्य सरकार की ओर से पेश हुए महाधिवक्ता सोमेंद्र नाथ मुखर्जी ने कोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट कर दिया है कि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को छोडक़र बाकी जो भी परीक्षार्थी आवेदन करेंगे। उनके लिए बांग्ला पढऩा बोलना और लिखना अनिवार्य होगा। इसलिए अंग्रेजी में प्रश्न पत्र तैयार करने का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल में सरकारी भाषा कानून 1961 के मुताबिक राज्य की आंचलिक भाषा के तौर पर बांग्ला और नेपाली को महत्व दिया गया है। दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और कर्सियांग में रहने वाले लोग नेपाली बोलते हैं, इसलिए सिर्फ इन्हीं दोनों भाषाओं को मान्यता मिली है। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और गुजरात में भी स्थानीय भाषा में ही परीक्षा होती है। नियमों को मानते हुए केवल बांग्ला और नेपाली में परीक्षा लेने का निर्णय लिया गया है। इसलिए इसमें हस्तक्षेप का कोई आवश्यकता नहीं बनती। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने स्पष्ट कर दिया कि परीक्षा अपने समय के मुताबिक वैसे ही होगी। इसमें अंग्रेजी में प्रश्न पत्र तैयार करना कोई बाध्यता नहीं है।