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सुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, अभिषेक बनर्जी के पिता के मानहानि मामले में अदालत में पेशी का निर्देश

अभिषेक के पिता अमित बनर्जी ने एक सभा में उनकी संपत्ति के बारे में टिप्पणी के लिए सुवेंदु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। टिप्पणी को लेकर अब सुवेंदु को 19 दिसंबर को कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Mahen KhannaPublished: Fri, 02 Dec 2022 01:06 PM (IST)Updated: Fri, 02 Dec 2022 01:06 PM (IST)
सुवेंदु अधिकारी की मुश्किलें बढ़ीं, अभिषेक बनर्जी के पिता के मानहानि मामले में अदालत में पेशी का निर्देश
सुवेंदु अधिकारी को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने का निर्देश।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। तृणमूल अखिल भारतीय कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी के पिता अमित बनर्जी द्वारा दायर मानहानि के मामले में अलीपुर अदालत ने राज्य के विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी को 19 दिसंबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया है। अभिषेक के पिता ने एक सभा में अमित की संपत्ति के बारे में टिप्पणी के लिए सुवेंदु के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। गुरुवार को उस मामले में पहली सुनवाई हुई थी।

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कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं सुवेंदु

सुवेंदु ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अदालत में आवेदन किया। लेकिन अलीपुर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और सुवेंदु को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया। सूत्रों के मुताबिक सुवेंदु इसके खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

अभिषेक बनर्जी के पिता पर भ्रष्टाचार का लगाया आरोप 

कथित तौर पर अधिकारी ने 20 जून को एक सार्वजनिक सभा में अभिषेक के पिता का नाम लिए बिना भ्रष्टाचार के जरिए हजारों करोड़ रुपये के मालिक होने का आरोप लगाते हुए तंज कसा था। अमित बनर्जी ने दावा किया कि यह टिप्पणी उनको लेकर की गई थी। एक आम नागरिक के रूप में उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है। इसके बाद अमित बनर्जी ने एक वकील के जरिए माफी मांगने की मांग को लेकर अधिकारी को नोटिस भेजा था, लेकिन कथित तौर पर उस नोटिस के मद्देनजर सुवेंदु की ओर से कोई जवाब नहीं आया था। उसके बाद अभिषेक बनर्जी के पिता ने सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया है।

19 दिसंबर को पेश होने का आदेश

मामले में अलीपुर कोर्ट ने अधिकारी को एक दिसंबर को सुबह 10 बजे पेश होने का आदेश दिया था। सुवेंदु ने व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना अदालत में आवेदन किया। लेकिन अलीपुर कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी और सुवेंदु को 19 दिसंबर को पेश होने का आदेश दिया।


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