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सारधा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

सारधा चिटफंड घोटाले में सीबीआइ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर व वर्तमान में सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार से जवाब मांगा है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 07:13 PM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 07:13 PM (IST)
सारधा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब
सारधा चिटफंड घोटाले में राजीव कुमार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

जागरण न्यूज नेटवर्क, कोलकाता। सारधा चिटफंड घोटाला मामले में सीबीआइ की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर व वर्तमान में सीआइडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने राजीव कुमार को जवाब के लिए एक हफ्ते का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (सीजेआइ) रंजन गोगोई ने कहा है कि अगर हमें जरूरी लगा तो गिरफ्तारी पर लगी रोक हटा देंगे।

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उधर, सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की उस अर्जी को खारिज कर दिया, जिसमें राजीव कुमार ने मांग की थी कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआइ डायरेक्टर को आदेश दे कि कोर्ट में दाखिल होने वाले सभी हलफनामों और अर्जियों पर सीबीआइ डायरेक्टर हस्ताक्षर करे।

सीबीआइ ने गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाने के लिए दी है अर्जी

सीबीआइ ने राजीव कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की मांग की है। सीबीआइ ने अर्जी में कहा है कि राजीव कुमार ने सारधा चिटफंड घोटाले की जांच के लिए गठित विशेष जांच टीम(एसआइटी) के प्रमुख रहते बड़े लोगों को बचाया है और सबूत नष्ट किए हैं। अर्जी में ये भी कहा गया है कि शिलांग में हुई पूछताछ में राजीव कुमार सहयोग नहीं किया था ऐसे में सुप्रीम कोर्ट उन्हें गिरफ्तार करने पर लगाई गई अंतरिम रोक हटा ले।

दाखिल की थी स्टेटस रिपोर्ट

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल के मुख्य सचिव मलय दे, डीजीपी वीरेंद्र के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले को बंद करने से इन्कार कर दिया था। सीबीआइ ने राजीव कुमार से पूछताछ के बाद स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राजीव कुमार के खिलाफ सीबीआइ की स्टेटस रिपोर्ट में किए खुलासे बहुत गंभीर है, लेकिन चूंकि रिपोर्ट सीलबंद कवर में है, लिहाजा कोर्ट के लिए कोई आदेश करना सही नहीं करेगा।

अर्जी पर 10 दिनों के अंदर मांगा था जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व हुई सुनवाई के दौरान सीबीआइ को 10 दिनों के अंदर उचित आवेदन दायर करने को कहा था। कोर्ट ने राजीव कुमार को 10 दिनों के अंदर सीबीआइ की अर्जी पर जवाब देने को कहा था। कोर्ट ने यह भी कहा था कि हम कोई अंतिम राय बनाने से पहले दोनों पक्षों को सुनेंगे।

कोर्ट ने सीबीआइ के सामने पेश होने का दिया था आदेश

गौरतलब है कि पांच फरवरी को सीबीआई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए शिलांग स्थिति सीबीआइ दफ्तर में हाजिर होने का निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की अवमानना याचिका पर पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार को अवमानना नोटिस जारी किया था। 


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