अदालत की अवमानना मामले में SSC अध्यक्ष ने हाई कोर्ट से मांगी माफी, कहा- आदेश की व्याख्या में हुई गलती
स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार ने अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में हाजिर होकर माफी मांगी है। उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होकर माफी मांगी और कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की व्याख्या में गलती हुई है। फाइल फोटो।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजुमदार ने अदालत की अवमानना से जुड़े मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में हाजिर होकर माफी मांगी है। 2011 में उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा को लेकर दिक्कत हुई थी। उस परीक्षा में पाठ्यक्रम से बाहर के प्रश्नों के लिए अभ्यर्थियों को अंक नहीं दिए जाने से संबंधित मामला हाई कोर्ट में लंबित था।
मालूम हो कि यह मामला न्यायाधीश राजशेखर मंथा की खंडपीठ में आया था। इस मामले में एसएससी के अध्यक्ष को हाई कोर्ट में तलब किया गया था। उनसे पूछा गया था कि अदालत के आदेश के बाद भी अंक क्यों नहीं दिए गए? एसएससी के अध्यक्ष ने शुक्रवार को सशरीर अदालत में हाजिर होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया गया था।
उन्होंने हाई कोर्ट में पेश होकर माफी मांगी और कहा कि हाई कोर्ट के आदेश की व्याख्या में गलती हुई है। सिद्धार्थ मजुमदार ने अदालत को बताया कि जादवपुर विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा उत्तर पुस्तिकाओं की जांच की गई है।
उन्होंने अंग्रेजी और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र विभागों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर अपनी रिपोर्ट दी है। जादवपुर विश्वविद्यालय से रिपोर्ट गुरुवार रात ही प्राप्त हुई थी। एसएससी अध्यक्ष के बयान के आधार पर मामले को आगे की जांच के लिए शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। एसएससी उस अवधि के भीतर विशेषज्ञों की रिपोर्ट की जांच करेगा।