सारधा चिटफंड घोटाला: राजीव कुमार की तत्कालिक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक
Saradha Chitfund scam. सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 जून तक कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के तत्कालिक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगाई है।
जागरण संवाददाता, कोलकाता। सारधा चिटफंड घोटाला मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने 10 जून तक कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त के तत्कालिक गिरफ्तारी पर सशर्त रोक लगाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने राजीव कुमार को सीबीआइ जांच में सहयोग करने का निर्देश दिया है। सीबीआइ की एक टीम राजीव कुमार का हाजिरी लेने के लिए रोज शाम चार बजे उनके घर जाएगी। अब इस मामले में 14 जून को सुनवाई होगी। इससे पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
दायर याचिका में उन्होंने मामले की जाच कर रही केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) द्वारा भेजे गए नोटिस को खारिज करने की माग की थी। गुरुवार को मामले की सुनवाई के बाद न्यायाधीश प्रतीक प्रकाश बनर्जी ने निर्देश दिया कि पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार आगामी एक माह तक कोलकाता के बाहर नहीं जा सकते और ना ही राज्य सरकार के किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा राजीव कुमार को अपने पासपोर्ट जमा कराने होंगे। वहीं पूर्व पुलिस आयुक्त को सीबीआइ को जांच में हर हाल में मदद करनी होगी। सीबीआइ जब भी बुलाए उन्हें हाजिर होना होगा। राजीव कुमार के अधिवक्ता ने अग्रिम जमानत की याचिका में सीबीआइ द्वारा भेजे गए नोटिस को गैर वाजिब बताते हुए रद करने की माग की। अधिवक्ता ने कहा कि सीबीआइ राजीव कुमार को बिना वजह परेशान करने की कोशिश कर रही है।
इसलिए सीबीआइ की नोटिस को खारिज किया जाना चाहिए। वहीं दलीलों को सुनने के बाद न्यायाधीश बनर्जी ने तत्कालिक गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए राजीव कुमार को जांच में सहयोग का निर्देश दिया। इसके साथ ही 12 जून तक मामले से संबंधित हलफनामा दाखिल करने को कहा है। गौरतलब है कि चिटफंड मामले की जाच के लिए 2013 में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा गठित विशेष जाच दल (एसआइटी) के मुखिया विधाननगर के तत्कालीन पुलिस आयुक्त राजीव कुमार थे। आरोप है कि उन्होंने कश्मीर से सारधा प्रमुख सुदीप्त सेन और उसके सहयोगी देवयानी को गिरफ्तार करने के बाद उसके पास से जो भी दस्तावेज बरामद किए थे उसे नष्ट कर दिया है। ऐसा उन्होंने सत्तारूढ़ दल के प्रभावशाली लोगों को बचाने के लिए किया था। इस मामले में सीबीआइ के साक्ष्यों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटा दी है और सीबीआइ को कानून के हिसाब से कार्रवाई करने की छूट दी है।
इसके बाद गत रविवार को जाच एजेंसी ने कोलकाता के आइपीएस आवास, डीसी साउथ मिराज खालिद के आवास और सीआइडी मुख्यालय में जाकर राजीव कुमार को नोटिस दी थी। उन्हें सोमवार सुबह सीबीआइ दफ्तर में आने को कहा गया था लेकिन उनकी जगह सीआइडी के दो अधिकारियों ने सीबीआइ दफ्तर में जाकर बताया था कि कुमार फिलहाल सात दिनों की छुट्टी पर है और रविवार तक नहीं आएंगे। सीआइडी ने दावा किया था कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में कुमार छुट्टी बिता रहे हैं। इधर राज्य सरकार के एसआइटी में राजीव कुमार के साथी रहे आईपीएस अर्णव घोष से सीबीआइ की टीम पिछले 2 दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है।
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