बहुचर्चित रोमा झवर अपहरण कांड में कोलकाता की अलीपुर अदालत से चार दोषी करार, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा
बहुचर्चित रोमा झवर अपहरण कांड में कोलकाता की अलीपुर अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चारों को आगामी सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों के नाम गुंजन घोष गुड्डू यादव मुन्ना सिंह और मुकेश सिंह है।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता : बहुचर्चित रोमा झवर अपहरण कांड में कोलकाता की अलीपुर अदालत ने चार लोगों को दोषी करार दिया है। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। चारों को आगामी सोमवार को सजा सुनाई जाएगी। दोषियों के नाम गुंजन घोष, गुड्डू यादव, मुन्ना सिंह और मुकेश सिंह है। अपहरण कांड के 16 साल बाद दोषियों को सजा सुनाई गई है। गौरतलब है कि 2005 में कोलकाता के साल्टलेक इलाके से रोमा झवर नामक कालेज छात्रा का अपहरण किया गया था और फिरौती के तौर पर 20 लाख रुपये लिए गए थे।
फिरौती की रकम मिलने के बाद इन चारों ने अपने एक साथी अरविंद प्रसाद के साथ विवाद के बाद उसका खून कर दिया था। इस मामले में पप्पू नामक एक आरोपित अभी भी फरार है।गुंजन घोष अपहरण कांड का मास्टरमाइंड था। गुंजन को इससे पहले दमदम के एक व्यवसायी के पुत्र मिथुन कोले और विश्वजीत दे नामक व्यक्ति की हत्या के मामले में अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी हैं।
रोमा झवर का 4 फरवरी, 2005 को कालेज जाते वक्त कार रोककर बंदूक की नोक पर अपहरण किया गया था। उसके परिवारवालों से 20 लाख रुपये की फिरौती मिलने के बाद उसे मुक्त कर दिया गया था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चार दिनों में ही अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद उनके खिलाफ अदालत में चार्जशीट पेश की गई। अदालत में 16 साल मुकदमा चलने के बाद फैसला आया है।