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Saradha chit fund case: अग्रिम जमानत मिलने के बाद पहली बार लोगों के सामने आए आईपीएस राजीव कुमार

Saradha chit fund case कोलकाता पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार अलीपुर अदालत पहुंच गए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय से 50000 रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दी।

By Preeti jhaEdited By: Published: Thu, 03 Oct 2019 12:03 PM (IST)Updated: Thu, 03 Oct 2019 03:45 PM (IST)
Saradha chit fund case: अग्रिम जमानत मिलने के बाद पहली बार लोगों के सामने आए आईपीएस राजीव कुमार
Saradha chit fund case: अग्रिम जमानत मिलने के बाद पहली बार लोगों के सामने आए आईपीएस राजीव कुमार

कोलकाता, एएनआई । पश्चिम बंगाल के कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार अलीपुर अदालत पहुंच गए हैं। उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय से पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत मिली है। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त तथा राज्य के सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार आज पहली बार लोगों के सामने दिखे।

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जानकारी के अनुसार पश्चिम बंगाल कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार अलीपुर कोर्ट पहुंचे, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन्हें पचास हजार रुपये के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। हजारों करोड़ के शारदा चिटफंड घोटाले में कोलकाता हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त तथा राज्य के सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक राजीव कुमार आज पहली बार लोगों के सामने दिखे।वह सुबह अलीपुर कोर्ट में कुछ कानूनी प्रक्रियाओं को पूरा करने गए थे। मालूम हो कि राजीव कुमार को जब-जब सीबीआई पूछताछ के लिए बुलाएगी तो उन्हें हाजिर होना होगा। बशर्ते सीबीआई को इसके लिए 48 घंटे पहले नोटिस देना पड़ेगा।

पूर्व पुलिस आयुक्त को कोलकाता से बाहर नहीं जाने का निर्देश

जानकारी हो कि करोड़ों रुपये के सारधा चिटफंड घोटाले में कोलकाता के पूर्व पुलिस आयुक्त राजीव कुमार को कलकत्ता हाईकोर्ट ने सशर्त अग्रिम जमानत दे दी है। मंगलवार को अग्रिम जमानत देते हुए अदालत ने कहा था कि यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। इसके साथ कुमार को कोलकाता से बाहर नहीं जाने का निर्देश भी दिया था ।

उक्त मामले में न्यायाधीश एस मुंशी और न्यायाधीश एस दासगुप्ता की खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राजीव कुमार ने मामले की जांच कर रही सीबीआई का सहयोग किया और यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें याचिकाकर्ता को हिरासत में लेकर पूछताछ की जाए। इसके साथ ही पीठ ने पूर्व पुलिस आयुक्त को सीबीआई द्वारा 48 घंटे पहले नोटिस मिलने पर जांच अधिकारियों के समक्ष उपलब्ध रहने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद अदालत ने कुमार को कोलकाता से बाहर न जाने की शर्त पर 50-50 हजार के निजी मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी। बता दें कि सोमवार को सीबीआइ के अधिवक्ता ने खंडपीठ के समक्ष बंद कमरे में अपनी दलीलें पेश की थी। जहां दलीलें पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले 21 सितंबर को कुमार की अग्रिम जमानत याचिका को अलीपुर जिला और सत्र अदालत ने खारिज कर दिया था। सारधा चिटफंड घोटाले में सीबीआइ ने राजीव कुमार को एक गवाह के तौर पर पूछताछ के लिए हाजिर होने के लिए कई बार नोटिस दिया था लेकिन वह बार-बार व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए टालते रहे।

गौरतलब है कि एडीजी (सीआइडी) व कोलकाता पुलिस के पूर्व आयुक्त राजीव कुमार को पिछले कई दिनों से लगातार सीबीआइ तलाश रही थी लेकिन वे हाथ नहीं आ रहे थे। बारासात व अलीपुर कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब गिरफ्तारी से पति राजीव कुमार बचाने के लिए पत्नी ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी।


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