सोनाकांड में अभिषेक बनर्जी की पत्नी को हाईकोर्ट से राहत
अभिषेक की पत्नी रुजिरा बनर्जी के दमदम हवाई अड्डे पर अनुमति से अधिक सोना और दोहरे पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने के मामले में कस्टम में पेशी। कलकत्ता हाईकोर्ट ने रूजीरा को दी राहत
कोलकाता, जेएनएन। महानगर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाई पर कथित रूप से अनुमति से अधिक सोना रखने के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने तृणमूल सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रूजीरा नरूला को बड़ी राहत दे दी। अभिषेक बनर्जी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट के दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि रूजीरा को 31 जुलाई तक कस्टम विभाग के समक्ष पेश नहीं होना पड़ेगा। मामले में अगली सुनवाई 20 जून को तय की गई है। साथ ही खंडपीठ ने दोनों पक्षों से हलफनामा तलब किया है।
इससे पहले हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रूजीरा को समन के अनुसार 8 अप्रैल को कस्टम विभाग के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया था। हालांकि एकल पीठ ने यह भी कहा था कि कस्टम विभाग उनके खिलाफ कोई कठोर कदम नहीं उठा सकता। बाद में अभिषेक की पत्नी की ओर से दो जजों की पीठ में कस्टम के समक्ष पेश होने पर रोक लगाने के लिए अपील की गई। जिस पर सोमवार को न्यायाधीश आइपी मुखर्जी की अगुवाई वाली खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने पूछा कि रूजीरा के खिलाफ शिकायत दर्ज करने में इतना वक्त क्यों लगा? जबकि घटना 16 मार्च की है लेकिन शिकायत सात दिन बाद दर्ज की गई। इसके बाद कोर्ट ने आदेश दिया कि इस मामले में रूजीरा को 31 जुलाई तक सीमा शुल्क के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। गौरतलब है कि रूजीरा पर आरोप है कोलकाता एयरपोर्ट पर कथित तौर पर दो किलोग्राम सोने के साथ पकड़ी गई थीं। तब उन्होंने अपनी पहुंच की धमक दिखाते हुए कस्टम के अधिकारियों को धमकी दी थी। कस्टम विभाग ने बाद में इस मामले में रूजीरा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में रूजीरा के पति अभिषेक बनर्जी और स्थानीय पुलिस के अधिकारियों का नाम भी शामिल था, जिन पर रूजीरा को बिना चेकिंग के जाने देने के लिए कस्टम के अधिकारियों पर दबाव बनाने के आरोप लगे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी रूजीरा को विदेशी नागरिकता छिपाने के मामले में कारण बताओ नोटिस जारी कर 15 दिनों में जवाब देने को कहा है।
जानकारी हो कि ममता बनर्जी की बहू की आज पेशी थी। कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने सुनवाई की अगली तारीख 20 जून दी है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे की पत्नी से जुड़े सात बैग कथित तौर पर कोलकाता एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों द्वारा चेकिंग के लिए रोक दिए गए थे। इस मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सीबीआइ इस बारे में हमसे क्या चाहती है इसके लिए वो अर्जी दाखिल करें।
बता दें कि सीबीआइ ने इसके पहले सुप्रीम कोर्ट में स्थानीय पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा था कि 2 मार्च को जब ममता बनर्जी की बहू कोलकाता हवाई अड्डे पर आईं तो कस्टम अधिकारियों ने उन्हें रोक दिया था लेकिन स्थानीय पुलिस की टीम के लोग हवाई अड्डे के ग्रीन चैनल के अंदर जाकर कस्टम अधिकारियों पर महिला को छोड़ने के लिए दबाव बनाया। इस मामले को लेकर बात की थी और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया था। दोनों ने पूछा था कि रुजिरा बनर्जी के पास दोहरी नागरिकता कैसे है? उनके पास थाईलैंड का भी पासपोर्ट मिला है और भारत का भी यह अपने आप में अपराध है।
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के दमदम हवाई अड्डे पर अनुमति से अधिक सोना और दोहरे पासपोर्ट के साथ पकड़े जाने की घटना की जांच सीबीआई से कराने की मांग प्रदेश भाजपा के प्रभारी व राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने की थी उन्होंने कहा था कि ये कोई छोटा मामला नहीं है। डायमंड हार्बर से सांसद और राज्य की मुख्यमंत्री के भतीजे की पत्नी के पास सोना बरामद हुआ था। इसके अलावा उनके पास दोहरी नागरिकता मिली है जो अपने आप में गैर जमानती अपराध है। इस पूरे मामले पर पर्दा डालने के लिए कस्टम विभाग के खिलाफ विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट की फौज को हवाई अड्डे पर भेज दिया गया था।