ममता गुट को दुर्गापूजा से पहले झटका, हाई कोर्ट ने बैंक खातों से पैसे निकालने की अर्जेंट सुनवाई टाली
दुर्गापूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन और किराए के लिए बैंक खातों से पैसे न मिलने पर तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

ममता गुट को दुर्गापूजा से पहले झटका (फाइल फोटो)
HighLights
ममता गुट ने कर्मचारियों के वेतन और किराए के लिए पैसे मांगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तत्काल सुनवाई की अर्जी खारिज की।
बैंक खाते अवैध लेनदेन के आरोप में पहले ही फ्रीज किए गए थे।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता । दुर्गापूजा से पहले कर्मचारियों के वेतन और घर का किराया देने के लिए बैंक खातों से रकम नहीं मिलने पर तृणमूल कांग्रेस के ममता गुट ने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। आरोप है कि अदालत द्वारा नियुक्त विशेष अधिकारी सुब्रत तालुकदार की समिति फिलहाल कोई रकम जारी नहीं कर रही है।
पार्टी ने अपने कोष से जरूरी खर्च करने की अनुमति देने और मामले की तत्काल सुनवाई की मांग की थी। हालांकि, न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने तत्काल सुनवाई की अर्जी स्वीकार नहीं की। उन्होंने कहा कि पूजा की छुट्टियों के बाद अदालत खुलने पर मामले की सुनवाई होगी।
ममता गुट की ओर से अदालत में कहा गया कि कर्मचारियों के वेतन और घर के किराये समेत पार्टी के नियमित खर्च के लिए धन की जरूरत है। दरअसल, अवैध लेन-देन के आरोप में एक निजी बैंक में तृणमूल के तीन बैंक खाते पुलिस ने फ्रीज कर दिए थे।
इसके खिलाफ ममता गुट ने हाई कोर्ट का रुख किया था। न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य ने इन खातों के संचालन के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त किया था।
गत नौ जुलाई को अदालत ने कहा था कि फिलहाल इन बैंक खातों पर ममता गुट का अधिकार रहेगा, लेकिन वह अपनी मर्जी से असीमित रकम खर्च नहीं कर सकेगा। अदालत द्वारा नियुक्त अधिकारी पार्टी के दैनिक कामकाज और कर्मचारियों के वेतन के लिए रकम जारी करेंगे। यह व्यवस्था अगले वर्ष 29 जनवरी तक लागू रहेगी।
