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बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास, प्रेमी को बेटी के सामने मारा था

बेटी ने हत्यारे पिता को जेल भिजवाया, उसकी गवाही पर कोर्ट ने हत्या के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

By Preeti jhaEdited By: Published: Wed, 28 Mar 2018 03:56 PM (IST)Updated: Wed, 28 Mar 2018 04:42 PM (IST)
बेटी की गवाही पर पिता को आजीवन कारावास, प्रेमी को बेटी के सामने मारा था

बैरकपुर, संवाद सूत्र। कहते हैं अन्याय कभी किसी को माफ नहीं करता। इस कहावत को नदिया जिले में सामने आई एक घटना ने सत्यापित कर दिया है। बेटी ने हत्यारे पिता को जेल भिजवाया है। उसकी गवाही को प्रमुखता देते हुए कोर्ट ने हत्या के आरोपी पिता को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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कृष्णानगर कोर्ट के अतिरिक्त जिला दायर न्यायाधीश (द्वितीय) मानस बसु ने उक्त फैसला सुनाया है। पिता रफिकुल शेख ने बेटी की प्रेमी की गोली मार हत्या कर दी थी। 16 फरवरी, 2016 को नदिया के नकाशीपाड़ा के तेघरीग्राम इलाके में उक्त घटना घटी थी। हत्यारा माकपा का दबंग नेता के तौर पर जाना जाता है।

बेटी से बात करते देख युवक को मारी गोली

जानकारी के अनुसार रफिकुल शेख की बेटी (तत्कालीन उम्र 15 साल) गांव के ही सजरूल शेख नामक एक युवक से प्रेम करती थी। हालांकि लड़की के पिता रफिकुल इस रिश्ते के खिलाफ था। 16 फरवरी को उसकी बेटी अपने ही घर के पिछले हिस्से में छुपकर प्रेमी सजरूल से बात कर रही थी। इस बाबत बेटी संग युवक को बात करते रफिकुल ने देख लिया।

गुस्से में लाल रफीकुल ने सजरूल को लक्ष्य कर अपने रिवाल्वर से गोली चला दी। सीने में गोली लगने के बाद सजरूल लहूलुहान होकर मौके पर ही गिर पड़ा। उसे तुरंत स्थानीय अस्पताल में ले जाया गाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

उक्त घटना के बाद सजरूल के पिता इजारुद्दीन शेख ने रफिकुल के खिलाफ थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई। पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार कर लिया। कृष्णानगर जिला कोर्ट में मामला शुरू हुआ। इस मामले में 12 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी, जिसमें रफीकुल की बेटी एक प्रमुख गवाह के रूप में शामिल रही ।

बेटी ने पिता के खिलाफ कोर्ट में उसकी प्रेमी को उसके सामने गोली मारने की गवाही दी। लगभग दो सालों तक कोर्ट में हत्या का मामला चलने के बाद मंगलवार को कृष्णानगर अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (द्वितीय) मानस बसु ने मामले में अंतिम फैसला सुनाते हुए रफिकुल को सजरूल की हत्या का दोषी माना। कोर्ट ने रफिकुल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उसपर 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया। उक्त रुपये नहीं देने पर रफिकुल को दो साल और जेल में काटने होंगे।

रफिकुल पर था तापस का विवादित बयान

बता दें कि बेटी के प्रेमी का हत्यारा रफीकुल उक्त इलाके में एक दबंग माकपा नेता के रूप में जाना जाता है। पूरे इलाके में लोग इसके खौफ में रहते हैं। दो साल पहले तृणमूल सांसद तापस पाल ने माकपा नेता रफीकुल पर निशाना साधते हुए विवादित बयान दिया था। उक्त बयान में उन्होंने परोक्ष रूप से रफीकुल का घर तोड़ने और घरों में घुस महिलाओं को रेप करने से संबद्ध विवादित बयान दिया था। 


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