लैंड से लव जिहाद तक पर बंगाल में बनेगा सख्त कानून, छह महीने में लागू होगा UCC; CM शुभेंदु का एलान
बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि उनकी सरकार छह महीने के भीतर 'लव जिहाद' और 'लैंड जिहाद' के खिलाफ सख्त कानून लाएगी और यूसीसी लागू करेगी।
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बंगाल में लव और लैंड जिहाद पर लगेगी लगाम (फाइल फोटो- PTI)

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को कहा कि उनकी सरकार राज्य में कथित ‘लव जिहाद’ और ‘लैंड जिहाद’ के खिलाफ छह महीने के भीतर सख्त कानून लाएगी।
साथ ही इस अवधि में राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) भी लागू की जाएगी। उन्होंने कहा कि बंगाल यूसीसी लागू करने के मामले में उत्तराखंड और गुजरात का अनुसरण करेगा।
विश्व हिंदू परिषद (विहिप) के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंघल की जन्मशती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार संविधान के दायरे में रहकर काम करेगी, लेकिन भारतीय संस्कृति, सनातन परंपराओं, मंदिरों, मठों और विरासत पर किसी तरह का हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शुभेंदु ने कहा कि राज्य सरकार ने यूसीसी के मसौदे की समीक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पहले ही उच्चस्तरीय समिति गठित की है। प्रस्तावित कानून के तहत विभिन्न समुदायों में विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों में समान नागरिक कानून लागू किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि राज्य में किसी भी राष्ट्रविरोधी गतिविधि को अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने लोगों से एकजुट और सतर्क रहने की अपील करते हुए कहा कि विभाजनकारी ताकतों से सावधान रहने की जरूरत है।
दो साल में धार्मिक पर्यटन सर्किट, 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे
मुख्यमंत्री ने राज्य में धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस परियोजना को दो वर्ष में पूरा किया जाएगा और इसके लिए 1,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
गौरतलब है कि 2026 के बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने चुनावी संकल्प पत्र में राज्य में सरकार बनने के छह माह के भीतर यूसीसी लागू करने का वादा किया था।
