हाईकोर्ट ने भारती घोष के पति की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक लगाई रोक
अवैध वसूली समेत अन्य मामलों में पश्चिम मेदिनीपुर की पूर्व एसपी व आइपीएस अफसर भारती घोष के पति एमएवी राजू को कलकत्ता हाईकोर्ट ने राहत दे दी।
कोलकाता,जागरण संवाददाता।अवैध वसूली समेत अन्य मामलों में पश्चिम मेदिनीपुर की पूर्व एसपी व आइपीएस अफसर भारती घोष के पति एमएवी राजू को कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राहत दे दी। हाईकोर्ट ने राजू की गिरफ्तारी पर 15 मार्च तक रोक लगा दी है। हालांकि, उन्हें जांच में पुलिस को मदद करनी होगी। इसके अलावा उन्हें नेताजी नगर थाना क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्हें अपना पासपोर्ट भी जमा करने का भी निर्देश दिया गया है। गुरुवार कलकत्ता हाईकोर्ट ने एमएवी राजू के अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया।
पिछले 13 फरवरी को उन्होंने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। इस दिन न्यायाधीश जयमाल्य बागची की खंडपीठ में याचिका को स्वीकार कर लिया गया। सुनवाई के दौरान एमएवी राजू के अधिवक्ता ने कहा कि दासपुर थाने में जो एफआइआर दायर किया गया है, उसमें भारती घोष का नाम तो है लेकिन उनके मुवक्किल राजू का नाम नहीं है। इसके बावजूद उनके नाकतल्ला स्थित घर में तलाशी ली गई। उनके मुवक्किल को फंसाने की कोशिश हो रही है। अधिवक्ता ने कहा कि भारती घोष के काम-काज के साथ उनका कोई संपर्क नहीं है। बावजूद इसके उनके मुवक्किल की कभी भी गिरफ्तारी होने की आशंका बनी हुई है। एमएवी राजू के अधिवक्ता की दलील सुनने के बाद न्यायाधीश ने सीआइडी की आलोचना की।
उन्होंने कहा कि बगैर आरोप और बिना वारंट के किसी के घर में तलाशी चलाना दुर्भाग्यजनक है। पति-पत्नी दोनों प्रतिष्ठित हैं तो उनके घर में रुपये हो ही सकते हैं। इसलिए आय के तमाम साधनों की जांच किए बगैर यह कहना गलत होगा कि जब्त किए गए रुपये अवैध रूप से जुटाए गए हैं। इसके बाद ही खंडपीठ ने एमएवी राजू की अग्रिम जमानत को मंजूरी प्रदान की। उसके बाद ही न्यायाधीश ने एमएवी राजू को आगामी 15 मार्च तक गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया।
ज्ञात हो कि स्वर्ण व्यवसायी चंदन माझी के आरोप के आधार पर गत 2 फरवरी को भारती घोष के कोलकाता, पश्चिम मेदिनीपुर व सोनारपुर स्थित घर में सीआइडी ने तलाशी अभियान चलाया था। उस व्यवसायी ने भारती के खिलाफ वसूली, प्रताडि़त कर रुपये लेने का आरोप लगाया था। इस आरोप के आधार पर ही घाटाल अदालत ने भारती के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है।