अलीपुर जेल के निकट रक्षा भवन निर्माण को हाईकोर्ट ने दी अनुमति
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा अलीपुर जेल के निकट इमारत का निर्माण की अनुमति दे दी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बुधवार को रक्षा मंत्रालय द्वारा अलीपुर जेल के निकट इमारत का निर्माण की अनुमति दे दी। इस निर्माण पर कोलकाता नगर निगम और राज्य सरकार ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए रोक लगा दी थी।
न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक ने बुधवार को दो वर्ष पहले लगाई गई रोक को हटाते हुए रक्षा एस्टेट से संबंधित भूमि पर इमारत का निर्माण करने की इजाजत दे दी। कोलकाता नगर निगम और बंगाल सरकार ने जेल विभाग के आइजी द्वारा लिखे पत्र के बाद 2016 में निर्माण पर रोक लगने का निर्णय ले लिया था। आइजी (जेल) ने दावा किया था कि रक्षा विभाग अलीपुर जेल के निकट भवन निर्माण करा रहा है। इस जेल में सजायाफ्ता व विचाराधीन कैदी बंद है। भवन के निर्माण से जेल की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। क्योंकि उक्त इमारत की दीवार जेल से सटी है।
इस रोक के खिलाफ रक्षा मंत्रालय ने इसी साल कलकत्ता हाईकोर्ट में अपील की थी। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्ता ने अदालत से कहा कि राज्य सरकार को इमारत के निर्माण के बारे में पहले सूचित नहीं किया गया था। उन्होंने दावा किया कि रक्षा मंत्रालय ने स्थानीय निकाय को कोई सूचना नहीं दी और गोपनीय तरीके से निर्माण शुरू करा दिया था।
रक्षा मंत्रालय की ओर से मुकदमे की पैरवी कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल कौशिक चंदा ने अदालत से कहा कि सरकारी भवन अधिनियम 1899 के अनुसार सरकारी जमीन व सरकारी भवन के निर्माण के लिए छूट है। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने दक्षिण कोलकाता के अलीपुर क्षेत्र में बेलवेडर रोड में इमारत की निर्माण जारी रखने की अनुमति दे दी।