नौ जनवरी से लगातार होगी डीए मामले पर सुनवाई
-वर्ष 2013 से अब तक सरकारी कर्मचारियों का 54 फीसद डीए बकाया -कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ
-वर्ष 2013 से अब तक सरकारी कर्मचारियों का 54 फीसद डीए बकाया
-कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में नौ जनवरी दोपहर 3 बजे से रोजाना होगी डीए मामले पर सुनवाई
जागरण संवाददाता, कोलकाता : आगामी नौ जनवरी से हर दिन दोपहर 3 बजे से कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ में सरकारी कर्मचारियों के डीए संबंधित मामले पर सुनवाई होगी। मंगलवार न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया है। इस दिन न्यायाधीश ने कहा कि मुझे पहले ठीक करना होगा कि सरकारी कर्मचारियों को डीए मिलने का कानूनी अधिकारी है या नहीं? क्योंकि डीए संबंधित मामला गत वर्ष नवंबर महीने में स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल (सैट) में दायर हुआ था। फरवरी महीने में सैट ने बोल दिया था कि डीए देने का अधिकार सरकार की इच्छा पर निर्भर है। इस निर्देश को चैलेंज करते हुए कांफेडरेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंप्लाइज समेत एक और संगठन ने कलकत्ता हाईकोर्ट में मामला दायर किया गया था। इसलिए हाईकोर्ट देख लेना चाहती है कि इन्हें डीए पाने का कानूनी अधिकार है या नहीं? गत 7 दिसंबर को न्यायाधीश देवाशीष करगुप्ता व न्यायाधीश बी सराफ की खंडपीठ में मामले को उठाया गया था। राज्य के महाधिवक्ता किशोर दत्त की उपस्थिति में डीए मामले पर सुनवाई की तारीख निर्धारित की गई थी। उस दिन महाधिवक्ता ने दावा किया था कि सरकारी कर्मचारियों को कोई डीए बकाया नहीं है। इस बयान को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने वर्ष 2013 से ही सरकारी कर्मचारियों का डीए बकाया रखा है। अभी सरकारी कर्मचारियों का 54 फीसद डीए बकाया है पर राज्य के महाधिवक्ता ने अदालत में दावा किया था कि सरकारी कर्मचारियों का कोई डीए बकाया नहीं है। अब आगामी नौ जनवरी से रोजाना इस मामले पर सुनवाई होगी।