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Bengal News: सीएम ममता के खिलाफ मानहानि मामले में राज्यपाल की अंतरिम आदेश की अपील पर सुनवाई करेगा HC, जानें क्या है मामला

Bengal News कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी.आनंद बोस (Governor of West Bengal C.V.Anand Bose) द्वारा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और कुछ अन्य तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) नेताओं के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश के लिए दायर आवेदन पर 15 जुलाई को सुनवाई करेगा। राज्यपाल ने बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था।

By Jagran News Edited By: Babli Kumari Updated: Wed, 10 Jul 2024 07:52 PM (IST)
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कलकत्ता हाई कोर्ट ( फाइल फोटो )
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस की ओर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के कुछ नेताओं के खिलाफ दायर किए गए मानहानि के मुकदमे में अंतरिम आदेश की खातिर दाखिल किए गए राज्यपाल के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई करेगा।

राज्यपाल ने बनर्जी के खिलाफ 28 जून को मानहानि का मामला दायर किया था। इससे एक दिन पहले बनर्जी ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे राजभवन जाने में डर लगने की शिकायत की थी।

मामले में सोमवार को होगा सुनवाई

न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने इस मामले में सोमवार को सुनवाई करने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति राव ने बोस के वकील को यह भी निर्देश दिया कि वह प्रतिवादियों को आवेदन की प्रतियां उपलब्ध करवाएं। राज्य सचिवालय में 27 जून को एक प्रशासनिक बैठक के दौरान बनर्जी ने कहा था कि महिलाओं ने मुझे बताया है कि वह हालिया कथित घटनाओं की खबरें सुनने के बाद राजभवन जाने से डरती हैं। उनकी टिप्पणी पर राज्यपाल ने कहा था कि जन प्रतिनिधियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह गलत और निंदनीय धारणाएं न बनाएं।

राज्यपाल के खिलाफ लगा छेड़छाड़ का आरोप 

दो मई को राजभवन की एक संविदा महिला कर्मचारी ने बोस के खिलाफ छेड़छाड़ का आरोप लगाया था, जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की थी। संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत किसी राज्यपाल के विरुद्ध उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जा सकती।

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