हसीन जहां को नहीं मिलेगा भरण-पोषण का खर्च, फैसले के खिलाफ हसीन जाएगी हाईकोर्ट
अदालत ने कहा हसीन के भरण-पोषण के लिए पति को कुछ नहीं देना पड़ेगा, बेटी के पालन-पोषण के लिए प्रति महीने 80 हजार रुपये का भुगतान करना होगा।
कोलकाता, जागरण संवाददाता। अलीपुर कोर्ट ने भरण-पोषण के लिए क्रिकेटर मुहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां द्वारा लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि हसीन जहां के भरण-पोषण के लिए उनके पति को कुछ नहीं देना पड़ेगा हालांकि बेटी के पालन-पोषण के लिए प्रति महीने 80 हजार रुपये की धनराशि का भुगतान करना होगा।
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हसीन जहां ने मुहम्मद शमी से अपने भरण-पोषण के लिए सात लाख रुपये की मांग की थी और बेटी की पढ़ाई के लिए अलग से तीन लाख रुपये मांगे थे। हसीन जहां के अधिवक्ता जाकिर हुसैन ने दावा किया था कि शमी साल में 10 करोड़ रुपये की आय करते हैं, इसलिए अपनी पत्नी को 10 लाख रुपये देना उनके लिए मुश्किल नहीं होगा।
हालांकि वे शमी की आय को लेकर कोई पुख्ता प्रमाण पेश नहीं कर पाए। दूसरी तरफ शमी के अधिवक्ता ने दावा किया कि उनके पास इस बात के प्रमाण हैं कि हसीन जहां अभिनय और मॉडलिंग की दुनिया में लौट आई हैं। बालीवुड की एक फिल्म में भी उन्हें देखा गया है इसलिए उन्हें रोजगार का अभाव नहीं है।
इसपर हसीन जहां के अधिवक्ता ने कहा कि उनके मुवक्किल के पास अभी भी स्थायी तौर पर कोई रोजगार नहीं है बल्कि वे काम तलाश रही हैं। भरण-पोषण का खर्च नहीं मिलने पर उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने शमी के पक्ष में फैसला सुनाया। हसीन जहां ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाने की बात कही है। शमी ने पहले ही कहा था कि बेटी के पालन-पोषण का खर्च देने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।