टैक्स आडिट रिपोर्ट और आइटीआर दाखिल करने की तिथि बढ़ाने के फैसले का डीटीपीए ने किया स्वागत
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि जो कि 15 फरवरी 2022 थी को आगे बढ़ाकर 15 मार्च 2022 कर दिया गया है।आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में 15 मार्च 2022 तक बढ़ा दिया गया।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट की विभिन्न रिपोर्ट और आईटीआर दाखिल करने की समयसीमा के विस्तार को अधिसूचित किया है। डीटीपीए प्रतिनिधि समिति के अध्यक्ष नारायण जैन और डीटीपीए के अध्यक्ष केके जैन ने सीबीडीटी के फैसले का स्वागत किया है।
कोविड के कारण करदाताओं और अन्य हितधारकों द्वारा रिपोर्ट की गई कठिनाइयों पर विचार करने और आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के तहत ऑडिट की विभिन्न रिपोर्टों की इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग में कठिनाइयों पर विचार करने, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इसे बढ़ा दिया है। पिछले वर्ष 2020-21 (कर निर्धारण वर्ष 2021-22) के लिए अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि 15 जनवरी 2022 थी, को आगे बढ़ाकर 15 फरवरी, 2022 कर दिया गया है।
निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, जो कि 15 फरवरी 2022 थी, को आगे बढ़ाकर 15 मार्च, 2022 कर दिया गया है। निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए आय की विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि, अंतर्राष्ट्रीय हस्तांतरण मूल्य निर्धारण के मामले में जो 28 फरवरी 2022 था, उसे आगे 15 मार्च, 2022 तक बढ़ा दिया गया है।
यह विस्तार धारा 234ए के स्पष्टीकरण 1 पर लागू नहीं होगा, उन मामलों में जहां कुल आय पर कर की राशि उप-धारा (1) के खंड (i) से (vi) में निर्दिष्ट राशि से घटाकर 1 लाख रुपये से अधिक हो जाती है। धारा 207 (2) में संदर्भित भारत में निवासी व्यक्ति के मामले में, उसके द्वारा धारा 140ए के तहत नियत तारीख के भीतर भुगतान किया गया कर (परिपत्र संख्या 9/2021, परिपत्र संख्या 17/2021 और परिपत्र दिनांक 11 के तहत विस्तार के बिना) /1/2022), अग्रिम कर के रूप में समझा जाएगा।