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कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश- पीएसी मामले में सात अक्टूबर तक फैसला लें विधानसभा अध्यक्ष

कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल विमान बंद्योपाध्याय पर ही छोड़ा फैसलाकहा-दी गई अवधि तक निर्णय नहीं लेने पर हस्तक्षेप करेगी अदालत भाजपा की ओर से मुकुल राय को पीएसी का चेयरमैन बनाए जाने पर कडी़ आपत्ति जताई गई है।

By Priti JhaEdited By: Published: Tue, 28 Sep 2021 01:54 PM (IST)Updated: Tue, 28 Sep 2021 01:54 PM (IST)
कोलकाता हाई कोर्ट का निर्देश- पीएसी मामले में सात अक्टूबर तक फैसला लें विधानसभा अध्यक्ष

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में लौटे मुकुल राय बंगाल विधानसभा की लोक लेखा समिति (पीएसी) के अध्यक्ष पद पर बहाल रहेंगे अथवा नहीं, यह फैसला कलकत्ता हाई कोर्ट ने फिलहाल विधानसभा अध्यक्ष विमान बंद्योपाध्याय पर छोड़ा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल व न्यायाधीश राजर्षि भारद्वाज की खंडपीठ ने इस बाबत उन्हें सात अक्टूबर तक का समय दिया है। उस अवधि तक विधानसभा अध्यक्ष के कोई निर्णय नहीं लेने पर हाई कोर्ट इस मामले में हस्तक्षेप करेगा।

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गौरतलब है कि भाजपा की ओर से मुकुल राय को पीएसी का चेयरमैन बनाए जाने पर कडी़ आपत्ति जताई गई है। कल्याणी से भाजपा विधायक अंबिका राय ने इसे लेकर हाई कोर्ट में मामला किया था। उन्होंने कहा था कि पीएसी के अध्यक्ष पद पर मुकुल राय की नियुक्ति गैरकानूनी है। इसमें विधानसभा के नियमों का उल्लंघन किया गया है। बंगाल विधानसभा की परंपरा के मुताबिक विरोधी दल के किसी विधायक को ही यह पदभार सौंपा जाता है।

भाजपा की तरफ से पीएसी के लिए अपने विधायकों की जो सूची भेजी गई थी, उसमें मुकुल राय का नाम शामिल ही नहीं था, फिर उन्हें कैसे इसका चेयरमैन बना दिया गया गौरतलब है कि इस मामले की विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष भी सुनवाई चल रही है। अब तक हुई किसी भी सुनवाई में मुकुल राय हाजिर नहीं हुए हैं। शारीरिक अस्वस्थता का हवाला देते हुए उन्होंने अब तक पीएसी की किसी बैठक की भी अध्यक्षता नहीं की है। भाजपा भी अब तक पीएसी की बैठकों का बहिष्कार करती आई है।

हाई कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सबकी निगाहें विधानसभा अध्यक्ष पर टिक गई हैं कि वे मुकुल राय को लेकर क्या फैसला लेते हैं। भाजपा दलबदल विरोधी कानून के तहत मुकुल राय की विधानसभा सदस्यता खारिज करने की भी मांग कर रहा है। 


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