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गाय तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता के भाई ने नहीं स्वीकार किया सीबीआइ का नोटिस

तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई ने सीमा-पार गाय तस्करी मामले में दूसरी बार सीबीआइ के नोटिस को स्वीकार नहीं किया जिसे इस मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होने को कहा गया था।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 11 Mar 2021 07:42 PM (IST)Updated: Thu, 11 Mar 2021 07:42 PM (IST)
गाय तस्करी मामले में तृणमूल कांग्रेस नेता के भाई ने नहीं स्वीकार किया सीबीआइ का नोटिस
सीबीआइ पहले ही मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता विनय मिश्रा के भाई ने सीमा-पार गाय तस्करी मामले में दूसरी बार सीबीआइ के नोटिस को स्वीकार नहीं किया, जिसे इस मामले के संबंध में पूछताछ के लिए सीबीआइ के समक्ष पेश होने को कहा गया था। एजेंसी के सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। सूत्रों ने कहा कि विनय मिश्रा के भाई विकास को मंगलवार को निजाम पैलेस में सीबीआइ अधिकारियों के समक्ष तलब किया गया था। उन्होंने कहा, '' वह सीबीआइ के नोटिस से बच रहा है।'' सीबीआइ पहले ही मिश्रा के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर चुकी है।

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इससे पहले, जांच में शामिल नहीं होने के चलते एजेंसी ने उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था। सूत्रों ने  कहा कि फरार रहने और सीबीआइ अधिकारियों के समक्ष पेश नहीं होने के चलते मिश्रा के खिलाफ वारंट जारी किया गया था।सीबीआइ ने 31 दिसंबर 2020 को तृणमूल युवा कांग्रेस के नेता के शहर स्थित परिसरों पर छापेमारी की थी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर कथित गाय तस्करी मामले की जांच के दौरान सीबीआइ ने 23 सितंबर 2020 को गाय तस्कर इनामुल हक के साथ ही बीएसएस के एक कमांडर के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया था।

जांच एजेंसी ने 17 नवंबर 2020 को बीएसएफ के कमांडर को गिरफ्तार किया था जोकि वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है। सीबीआइ इस मामले में पश्चिम बंगाल में आसनसोल की एक अदालत में आरोपपत्र दायर कर चुकी है।


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