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    Kolkata: बंगाल भर्ती घोटाले में हाई कोर्ट और ईडी के बीच सवाल-जवाब, अदालत ने पूछा- अभिषेक आरोपित हैं या गवाह?

    By Jagran NewsEdited By: Devshanker Chovdhary
    Updated: Fri, 18 Aug 2023 07:18 PM (IST)

    कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) ने ईडी से पूछा है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भर्ती घोटाले में आरोपित हैं या गवाह? और भविष्य में क्या वह इस मामले में शामिल हो सकते हैं। हालांकि ईडी ने अभिषेक की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जांच आगे बढ़ने पर अभिषेक की संलिप्तता स्पष्ट हो जाएगी।

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    न्यायालय ने पूछा कि क्या अभिषेक भविष्य में इस मामले में शामिल हो सकते हैं? (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ईडी से पूछा है कि तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी भर्ती घोटाले में आरोपित हैं या गवाह? और भविष्य में क्या वह इस मामले में शामिल हो सकते हैं। हालांकि, ईडी ने अभिषेक की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि जांच आगे बढ़ने पर अभिषेक की संलिप्तता स्पष्ट हो जाएगी।

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    मनु सिंघवी ने ईडी पर उठाया सवाल

    गुरुवार को अभिषेक की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में पैरवी की। सुनवाई के दौरान सिंघवी ने फिर सवाल उठाया कि क्या ईडी को लगता है कि महज अटकलों के आधार पर अभिषेक ने अपराध किया है?

    सवाल-जवाब सत्र में उन्होंने कहा कि भर्ती मामले की जांच 2019 से की जा रही है। कईयों को गिरफ्तार किया गया। काफी समय से अभिषेक बनर्जी का नाम सामने नहीं आया है। अब अचानक एक बयान के आधार पर अभिषेक का नाम इस केस में कैसे शामिल हो सकता है? अब, क्या अभिषेक महज अटकलों पर आधारित अपराध के दोषी हैं? क्या ईडी ऐसा सोचती है?

    जस्टिस घोष ने ईडी से पूछा सवाल

    इस मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस तीर्थकंर घोष ने ईडी से कहा कि अभिषेक गवाह हैं या आरोपित? क्या वह भविष्य में किसी भी तरह से इस मामले में शामिल हो सकते हैं? जज के सवाल के जवाब में ईडी के वकील ने कहा कि जांच चल रही है। जांच आगे बढ़ने पर मामला स्पष्ट हो जाएगा।

    वकील ने कहा कि अभिषेक सुजयकृष्ण भद्र उर्फ कालीघाट के काकू के संपर्क में थे, जिसे भर्ती मामले में गिरफ्तार किया गया है। हमें जांच में इसके सबूत मिले हैं। दोनों पक्षों के बयान सुनने के बाद जज ने कहा कि इसके बाद भी अगर मामले में किसी भी पक्ष के पास कोई और बयान है तो वो सोमवार को कोर्ट में लिखित में दें।