Calcutta HC ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय से जुड़े मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने पर लगाई रोक
बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय से जुड़े मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। अलापन की तरफ दायर याचिका में कहा गया था कि मामले पर सुनवाई उनकी सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आंचलिक पीठ में होनी चाहिए।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल के पूर्व मुख्य सचिव अलापन बंद्योपाध्याय से जुड़े मामले को दिल्ली स्थानांतरित करने पर रोक लगा दी है।गौरतलब है कि अलापन ने बतौर मुख्य सचिव प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में चक्रवात 'यास' को लेकर हुई बैठक में शामिल नहीं होने पर उनके खिलाफ शुरू की गई प्रशासनिक कार्यवाही पर सुनवाई को आंचलिक पीठ से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में स्थानांतरित किए जाने के खिलाफ हाई कोर्ट का रूख किया था। अलापन की तरफ से हाई कोर्ट में दायर की गई याचिका में कहा गया था कि चूंकि वे सेवानिवृत्त आइएएस अफसर हैं और कोलकाता में रहते हैं इसलिए इस मामले पर सुनवाई उनकी सहूलियत के लिए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की आंचलिक पीठ में होनी चाहिए।