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कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने रोजगार योजना में भ्रष्टाचार मामले पर केंद्र व राज्य सरकार को दिया निर्देश

नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जनहित याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता सौम्य मजुमदार ने कहा कि फर्जी जाब कार्ड तैयार करके रोजगार योजना के रुपयों का गबन किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Sumita JaiswalPublished: Mon, 28 Nov 2022 06:01 PM (IST)Updated: Mon, 28 Nov 2022 06:01 PM (IST)
कलकत्‍ता हाई कोर्ट ने रोजगार योजना में भ्रष्टाचार मामले पर केंद्र व राज्य सरकार को दिया निर्देश
केंद्र व राज्य सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया। सांकेतिक तस्‍वीर।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 100 दिनी रोजगार योजना में भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर दायर की गई जनहित याचिका पर केंद्र व राज्य सरकार, दोनों से हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की अगुआई वाली खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। इस बाबत केंद्र व राज्य सरकार को 20 दिसंबर तक का समय दिया गया है। उसी दिन इस मामले पर अगली सुनवाई भी होगी।

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गौरतलब है कि नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने जनहित याचिका दायर की थी। उनके अधिवक्ता सौम्य मजुमदार ने कहा कि फर्जी जाब कार्ड तैयार करके रोजगार योजना के रुपयों का गबन किया गया है। बंगाल में सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस ने अपने परिचितों में इसके रुपये बांटे। अतिरिक्त सालिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने कहा कि यह एक गंभीर मामला है। केंद्रीय फंड का इस तरह से दुरुपयोग संविधान विरोधी है।

दूसरी तरफ राज्य सरकार के अधिवक्ता ने इसे राजनीति से प्रेरित बताते हुए कहा कि कि मामला करने वाले भाजपा के विधायक हैं। उन्होंने खंडपीठ से मामले में राज्य सरकार का रुख स्पष्ट करने के लिए हलफनामा दाखिल करने को दो हफ्ते की मोहलत मांगी। इसके बाद खंडपीठ ने केंद्र व राज्य सरकार को 20 दिसंबर तक हलफनामा जमा करने को कहा है।


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