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कलकत्ता हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद पांच दिन और बढ़ाई

यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद पांच दिन और बढ़ा दी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर हुई सुनवाई में कहा कि 30 अक्टूबर तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।

By Vijay KumarEdited By: Published: Mon, 25 Oct 2021 07:03 PM (IST)Updated: Mon, 25 Oct 2021 11:48 PM (IST)
कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद पांच दिन और बढ़ाई

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में भाजपा नेता कैलाश विजयवर्गीय की गिरफ्तारी पर रोक की मियाद पांच दिन और बढ़ा दी है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने सोमवार को इस मामले पर हुई सुनवाई में कहा कि 30 अक्टूबर तक कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। महिला शिकायतकर्ता का अब तक जो बयान लिया गया है, पुलिस को उसकी अदालत को जानकारी देने को कहा गया है।

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गौरतलब है कि कैलाश विजयवर्गीय, आरएसएस नेता प्रदीप जोशी व जिष्णु बसु पर 2016 में भाजपा की एक नेत्री के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था। तीनों ने मामले में अग्रिम जमानत के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

कलकत्ता हाई कोर्ट में सोमवार को मामले की सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई होनी है। इसे ध्यान में रखते हुए जस्टिस देबांग्शु बसाक और रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने अगली सुनवाई के लिए बुधवार की तारीख तय की।


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