Move to Jagran APP

कलकत्ता HC ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को TET की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दिखाने का दिया निर्देश

Teacher Eligibility Test कलकत्ता HC ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दिखाने का निर्देश दिया है। 2014 में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए टेट का आयोजन हुआ था। प्राथमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया है कि उसे कोई आपत्ति नहीं है।

By Babita KashyapEdited By: Published: Sat, 22 Jan 2022 08:12 AM (IST)Updated: Sat, 22 Jan 2022 08:12 AM (IST)
कलकत्ता HC ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को TET की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दिखाने का दिया निर्देश
कलकत्ता हाई कोर्ट दिया ने शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की उत्तर पुस्तिकाएं परीक्षार्थियों को दिखाने का निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्राथमिक शिक्षा परिषद को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) की उत्तर पुस्तिकाएं इसे लेकर सवाल करने वाले परीक्षार्थियों को दिखाने का निर्देश दिया है। न्यायाधीश अमृता सिन्हा की एकल पीठ ने शुक्रवार को यह निर्देश दिया। अदालत के निर्देश पर प्राथमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया है कि उसे उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने में कोई आपत्ति नहीं है।

loksabha election banner

गौरतलब है कि 2014 में प्राथमिक स्कूलों में नियुक्ति के लिए टेट का आयोजन हुआ था। परीक्षा देने वाले शांतनु सीट का आरोप है कि प्राथमिक शिक्षा परिषद की तरफ से कहा गया कि वह परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए हैं लेकिन उन्हें उनके प्राप्त अंक नहीं दिखाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से वह यह पता नहीं कर पा रहे हैं कि मेरिट लिस्ट में उनका नाम होना चाहिए अथवा नहीं। शांतनु की तरफ से हाई कोर्ट में मामला किए जाने के बाद 27 और परीक्षार्थियों ने इसी तरह का आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया था। शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा पर्षद परीक्षार्थियों को कितने अंक मिले हैं, इसका खुलासा करे।

मामलाकारियों के अधिवक्ता दिव्येंदु चट्टोपाध्याय ने कहा- हाई कोर्ट की तरफ से प्राथमिक परीक्षा के मामले में पहली बार इस तरह का निर्देश जारी किया गया है। इससे पहले अंक जानने के लिए सूचना का अधिकार कानून के तहत आवेदन करना पड़ता था। उत्तर पुस्तिकाएं दिखाए जाने से पता चल जाएगा कि मामला करने वाले परीक्षार्थियों को कितने अंक मिले हैं और वे नौकरी के हकदार हैं या नहीं। नियुक्ति को लेकर अगर किसी तरह की अनियमितता बरती गई है तो वह भी खुलकर सबके सामने आ जाएगा। अदालत का फैसला स्वागत योग्य है। अब हम उत्तर पुस्तिकाएं देखने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसके बाद ही आगे क्या करना है, यह तय करेंगे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.