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कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता के चुनाव एजेंट रहे शेख सूफियान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट रहे शेख सूफियान की गिरफ्तारी पर नौ नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में शेख सूफियान के खिलाफ कई आरोप हैं।

By Vijay KumarEdited By: Published: Thu, 28 Oct 2021 08:03 PM (IST)Updated: Thu, 28 Oct 2021 08:03 PM (IST)
कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री ममता के चुनाव एजेंट रहे शेख सूफियान की गिरफ्तारी पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
शेख सूफियान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाई कोर्ट ने नंदीग्राम में मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी के चुनाव एजेंट रहे शेख सूफियान की गिरफ्तारी पर नौ नवंबर तक के लिए रोक लगा दी है। बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों में शेख सूफियान के खिलाफ कई आरोप हैं। इन मामलों की जांच कर रही सीबीआइ पूछताछ के लिए शेख सूफियान को गिरफ्तार करना चाहती है।

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गिरफ्तारी से बचने के लिए शेख सूफियान ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश सब्यसाची भट्टाचार्य व न्यायाधीश रवींद्रनाथ सामंत की खंडपीठ ने यह निर्देश दिया। इस मामले पर अगली सुनवाई नौ नवंबर को ही होगी। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए शेख सूफियान ने कहा कि वे अदालत के फैसले से बेहद खुश हैं। विधानसभा चुनाव बाद हिंसा के मामलों में साजिश के तहत तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को फंसाने की कोशिश की जा रही है।

नंदीग्राम से भाजपा विधायक व बंगाल विधानसभा में विरोधी दल के नेता सुवेंदु अधिकारी खुलेआम कह रहे हैं कि वे तृणमूल के लोगों को जेल में डालेंगे और उनके कहने पर सीबीआई उन लोगों को गिरफ्तार भी कर रही है। उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि चुनाव बाद हिंसा के मामले में सीबीआई अब तक कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तृणमूल ने इन गिरफ्तारियों को राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित करार दिया है।


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