बारुईपुर दुष्कर्म-हत्या मामला : ममता बनर्जी की आठ जुलाई की रैली को कलकत्ता हाई कोर्ट की मंजूरी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बारुईपुर दुष्कर्म-हत्या मामले के विरोध में ममता बनर्जी की प्रस्तावित रैली को अनुमति दे दी है।

कलकत्ता हाई कोर्ट ने रैली को दी अनुमति

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बारुईपुर की 12 वर्षीय बालिका के दुष्कर्म और हत्या के विरोध में पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रस्तावित रैली को कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को अनुमति दे दी।
अदालत ने कहा कि रैली बुधवार को दोपहर 2:30 बजे से 4:30 बजे तक बालीगंज फाड़ी से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रोड क्रासिंग तक निकाली जा सकेगी।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने रैली को दी अनुमति
टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने बताया कि यह रैली तृणमूल छात्र परिषद और युवा तृणमूल कांग्रेस की ओर से आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि अदालत में राज्य सरकार ने सप्ताह के कार्यदिवसों में कोलकाता में जुलूसों पर आपत्ति जताई थी।
इस पर अदालत ने रैली की अनुमति देते हुए कहा कि नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों को मनमाने ढंग से सीमित नहीं किया जा सकता।
कल्याण बनर्जी ने लगाया आरोप
कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि पिछले दो महीनों में सरकार ने करीब 10 हजार टीएमसी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है और पुलिस विपक्षी दल के कार्यकर्ताओं को आंदोलन से रोकने का प्रयास कर रही है। हालांकि सरकार की ओर से इन आरोपों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
इससे पहले सोमवार शाम ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मोमबत्ती मार्च निकालकर घटना के विरोध में प्रदर्शन किया था। टीएमसी का आरोप है कि पुलिस ने उन्हें पीड़िता के परिवार से मिलने जाने से भी रोका।
