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विश्व बांग्ला ब्रांड से हुई कमाई का हाईकोर्ट ने मांगा ब्योरा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर विश्व बांग्ला ब्रांड (लोगो) से हुई आय व इस राशि के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 21 Jul 2018 03:00 AM (IST)Updated: Sat, 21 Jul 2018 03:00 AM (IST)
विश्व बांग्ला ब्रांड से हुई कमाई का हाईकोर्ट ने मांगा ब्योरा
विश्व बांग्ला ब्रांड से हुई कमाई का हाईकोर्ट ने मांगा ब्योरा

- पांच हफ्ते में राज्य सरकार को हलफनामा दाखिल करने का निर्देश

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- आठ हफ्ते बाद होगी मामले पर अगली सुनवाई

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल सरकार को नोटिस जारी कर विश्व बांग्ला ब्रांड (लोगो) से हुई आय व इस राशि के इस्तेमाल के बारे में विस्तृत हलफनामा प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। विश्व बांग्ला ब्रांड से हुई कमाई को लेकर हाईकोर्ट में दायर दो जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश जे भट्टाचार्य और न्यायमूर्ति ए बनर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार को पांच हफ्ते के भीतर इस संबंध में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। इसके साथ हाईकोर्ट ने सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल होने के बाद याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ताओं को उसके दो सप्ताह बाद तक अपना जवाब दाखिल करने की अनुमति दी है। खंडपीठ ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई आठ हफ्ते बाद होगी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में मौजूद एडवोकेट जनरल किशोर दत्ता ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यह राजनीतिक रूप से प्रेरित है और सुनवाई के लायक नहीं है।

उल्लेखनीय है कि विश्व बांग्ला ब्रांड पर कुछ महीने पूर्व सबसे पहले एक समय ममता बनर्जी के सबसे करीबी व वर्तमान में भाजपा नेता मुकुल रॉय ने सवाल उठाया था। उन्होंने ममता के भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी पर इसे लेकर गंभीर आरोप लगाया था।


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